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उच्च न्यायालय ने टीटीएफआई से मनिका को क्लीन चिट देने को कहा

By भाषा | Updated: November 15, 2021 19:52 IST

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नयी दिल्ली, 15 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वे नहीं चाहते कि किसी खिलाड़ी को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जाए। उच्च न्यायालय ने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) को देश की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को क्लीन चिट देने को कहा जिन्होंने राष्ट्रीय खेल संस्था के खिलाफ शिकायत दायर की थी।

खेल संस्था के खिलाफ जांच का खेल मंत्रालय को निर्देश देने वाली न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार निजी कोच की मांग करके खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की।

अदालत मनिका की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि टीटीएफआई गैर पारदर्शी तरीके से चयन कर रहा है और कुछ खिलाड़ियों को निशाना बना रहा है जिसमें वह भी शामिल हैं।

एशियाई टेस्ट टेबल चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल से बाहर की गई मनिका ने आरोप लगा था कि राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप राय ने उनकी एक प्रशिक्षु के खिलाफ ओलंपिक क्वालीफायर मुकाबला ‘गंवाने’ के लिए उन पर ‘दबाव’ बनाया था।

अदालत ने टीटीएफआई के वकील से कहा, ‘‘महासंघ जिस तरह काम कर रहा है उससे मैं खुश नहीं हूं। आप बिना किसी कारण के एक व्यक्ति के खिलाफ जांच कराने का प्रयास कर रहे हो। क्या आपका महासंघ कोई रुख अपनाने का इच्छुक है। क्या वह (महासंघ) उसे जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने का इच्छुक है। मैंने जांच रिपोर्ट देखी है। विचार समाधान तलाशने का है... वह खेले और मैचों पर ध्यान लगा सके। ’’

अदालत ने कहा, ‘‘निष्कर्ष (केंद्र की रिपोर्ट में) है कि उसके निजी कोच मांगने में कोई गलती नहीं थी। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि याचिकाकर्ता पर दोष मढ़ना उचित नहीं होगा।’’

वकील को महासंघ से निर्देश लेने का समय देते हुए न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा, ‘‘इस समय खिलाड़ी को नुकसान नहीं होना चाहिए। देश खिलाड़ियों को अदालत के चक्कर काटते हुए देखने की स्थिति में नहीं है... मैं चाहती हूं कि आप उसे क्लीनचिट दें, कहें कि जांच की जरूरत नहीं है। (कहें कि) उसकी ओर से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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