उच्च न्यायालय ने आईओए चुनाव में यथास्थिति बनाए रखने को कहा

By भाषा | Updated: November 30, 2021 21:23 IST2021-11-30T21:23:31+5:302021-11-30T21:23:31+5:30

High Court asked to maintain status quo in IOA elections | उच्च न्यायालय ने आईओए चुनाव में यथास्थिति बनाए रखने को कहा

उच्च न्यायालय ने आईओए चुनाव में यथास्थिति बनाए रखने को कहा

नयी दिल्ली, 30 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि भारतीय ओलंपिक समिति (आईओए) की कार्यकारी समिति के 19 दिसंबर को होने वाले चुनावों को लेकर यथास्थिति बनाकर रखी जाए।

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी किया और इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए दो दिसंबर को सूचिबद्ध किया।

अदालत मेहरा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि 19 दिसंबर को होने वाले प्रस्तावित चुनाव पूरी तरह अवैध हैं और उसके समक्ष लंबित याचिकाओं और निवेदन पर सुनवाई और उन पर फैसला लंबित रहने तक चुनाव नहीं होने चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि आईओए ने अपने चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी है और अदालत के आदेश, देश के कानून, भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता और अन्य विभिन्न निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है।

उन्होंने अदालत से अपील की कि चुनाव के कार्यक्रम में बदलाव किया जाए।

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Web Title: High Court asked to maintain status quo in IOA elections

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