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बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ, महिला ने दर्ज कराई शिकायत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 4, 2024 17:06 IST

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसे 31 जनवरी को गणपत गायकवाड और अन्य लोगों द्वारा जाति-आधारित दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। हिल लाइन पुलिस थाने के प्रभारी ने कहा कि महिला की शिकायत की जांच की जा रही है, जो एक जमीन मालिक है।

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ठळक मुद्देभाजपा विधायक गायकवाड के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्जनए मामले से विधायक गणपत गायकवाड़ की मुसीबत और बढ़ सकती हैशिवसेना के एक नेता को ठाणे जिले के उल्हासनगर में एक पुलिस थाने के भीतर गोली मारकर घायल करने का आरोप है

मुंबई: महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक गणपत गायकवाड़ पर एक ग्रामीण की शिकायत पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को दी। गणपत गायकवाड़ वही हैं जिन पर शिवसेना के एक नेता को ठाणे जिले के उल्हासनगर में एक पुलिस थाने के भीतर गोली मारकर घायल करने का आरोप है।

गायकवाड़ ने शुक्रवार देर रात हिल लाइन पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक के कमरे के अंदर कल्याण के शिवसेना नेता महेश गायकवाड को छह गोलियां मारी थीं और उनके सहयोगी राहुल पाटिल को भी घायल कर दिया था। इस मामले में कल्याण पूर्व के तीन बार के विधायक गायकवाड़ पर हत्या के प्रयास और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है। हिल लाइन पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, "शनिवार को द्वारली गांव की एक निवासी की शिकायत पर, गणपत गायकवाड और सात अन्य पर भारतीय दंड संहिता और एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है।" 

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसे 31 जनवरी को गणपत गायकवाड और अन्य लोगों द्वारा जाति-आधारित दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। हिल लाइन पुलिस थाने के प्रभारी ने कहा कि महिला की शिकायत की जांच की जा रही है, जो एक जमीन मालिक है।

इस नए मामले से विधायक गणपत गायकवाड़ की मुसीबत और बढ़ सकती है। हालांकि गोली चलाने की घटना पर बीजेपी विधायक ने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया था और कहा था कि  पुलिस के सामने उनके बच्चों के साथ मारपीट की जा रही थी, जिससे उनके पास गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी को मारने का नहीं था, लेकिन अगर कोई पुलिस के सामने उन पर हमला कर रहा था तो उन्हें आत्मरक्षा में कार्रवाई करनी थी।

(इनपुट- भाषा)

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