आभासी कतार प्रणाली में डेटा गोपनीयता के संबंध में क्या उपाय किए गए: केरल उच्च न्यायालय
By भाषा | Updated: December 1, 2021 22:46 IST2021-12-01T22:46:24+5:302021-12-01T22:46:24+5:30

आभासी कतार प्रणाली में डेटा गोपनीयता के संबंध में क्या उपाय किए गए: केरल उच्च न्यायालय
कोच्चि, एक दिसंबर केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर के लिए आभासी कतार प्रणाली का प्रबंधन कर रही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) लिमिटेड से बुधवार को पूछा कि बुकिंग प्लेटफॉर्म में डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।
न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजित कुमार की पीठ ने टीसीएस से यह भी पूछा कि क्या आभासी बुकिंग के समय एकत्र किए गए डेटा का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।
अदालत ने जानना चाहा कि क्या राज्य पुलिस या किसी अन्य एजेंसी के पास उस डेटा तक पहुंच उपलब्ध है। इसने टीसीएस के प्रोजेक्ट मैनेजर को पीठ द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब के साथ-साथ बुकिंग प्लेटफॉर्म के लिए बुनियादी ढांचे व जनशक्ति की आवश्यकता का जवाब देने के लिए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
पीठ उसके द्वारा शुरू की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जनहित याचिका इस सवाल पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के 1 जुलाई के विस्तृत आदेश पर आधारित है कि क्या सबरीमाला तीर्थयात्रा के लिए आभासी कतार प्रणाली त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड को सौंपी जा सकती है जैसा कि अन्य देवस्वोम द्वारा किया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।
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