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यूपी जनसंख्या विधेयक का ड्राफ्ट तैयार, दो से अधिक हुए बच्चे तो नहीं मिलेगी सरकारी सुविधाएं, जानें सबकुछ

By विनीत कुमार | Updated: July 10, 2021 11:00 IST

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार एक बड़ा कानून लाने की तैयारी में जुटी है। सूबे में जनसंख्या पर नियंत्रण की जरूरत को बताते हुए यूपी में विधि आयोग ने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है।

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ठळक मुद्देयूपी में राज्य के विधि आयोग ने 19 जुलाई तक ड्राफ्ट पर लोगों से मांगी रायविधि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया हैइस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कानूनी रास्ते सुझाए गए हैं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। इससे पहले सूबे में जनसंख्या विधेयक लाने की तैयारी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। दरअसल योगी सरकार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति जारी करेगी। 

सूबे में जनसंख्या को नियंत्रित करने की जरूरत पर बल देते हुए नया कानून लाने की बात भी कही गई है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस ड्राफ्ट में कई ऐसी बातें हैं जिसके लागू होने के बाद यूपी में दो बच्चों से ज्यादा पैदा करने वालों को सरकारी सुविधाओं से हाथ धोना पड़ सकता है।

यूपी में राज्य विधि आयोग ने 19 जुलाई तक ड्राफ्ट पर लोगों से राय भी मांगी है। इसके लिए विधि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है। इस ड्राफ्ट में क्या-क्या कहा गया है, आइए हम आपको बताते हैं।

यूपी की नई जनसंख्या नीति की मुख्य बातें

- इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कानूनी रास्ते सुझाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कानून लागू होने के बाद यूपी में जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी सब्सिडी नहीं दी जाए। 

- साथ ही उन पर सरकार द्वारा प्रायोजित वेलफेयर स्किम भी लागू नहीं होंगे। इसके अलावा वे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे और प्रोमोशन का भी मौका नहीं मिलेगा। उनके स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। यही नहीं, उनका राशन कार्ड भी परिवार के चार सदस्यों तक सीमित कर दिया जाएगा।

- ड्राफ्ट के अनुसार कानून लागू हुआ तो सरकारी अधिकारियों और स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को ये शपथ पत्र देना होगा कि वह दो से अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे। अगर शपथ पत्र देने के बाद वह तीसरी संतान पैदा करते हैं तो उनका निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। वहीं सरकारी कर्मचारियों का प्रोमोशन रोका जा सकेगा और उन्हें बर्खास्त करने की भी सिफारिश हो सकती है।

- इसके साथ ही जिनकी एक से अधिक शादी हुई है, उनमें हर शादी से होने वाले बच्चों की संख्या देखी जाएगी। 

नसबंदी कराने पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट

इस ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि लोगों को दो बच्चों तक सीमित रखने के लिए कई तरीकों से प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और दो बच्चों तक अपने परिवार को सीमित रखते हुए अपनी या पार्टनर की नसबंदी कराते हैं तो कई फायदे दिए जाएंगे।

इसमें अतिरिक्त इंक्रीमेंट से लेकर प्रोमोशन, पीएम में एम्पलॉयर की भागीदारी बढ़ाने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अगर परिवार सरकारी नौकरी में नहीं है तो पानी सहित बिजली, हाउस टैक्स, लोन आदि में छूट दी जाएगी।

वहीं केवल एक संतान होने के बाद नसबंदी कराने पर बच्चे को 20 साल की उम्र तक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और बीमा कवरेज दिया जाएगा। साथ ही शिक्षण संस्थानों में ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान होगा। अगल एक ही लड़की है और अभिभावकों ने नसबंदी कराई तो बच्ची के उच्च शिक्षा के लिए भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही उसे सरकारी नौकरी में तरजीह मिलेगी।

टॅग्स :उत्तर प्रदेशयोगी आदित्यनाथ
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