तीन तलाक पीड़िता निदा खान के खिलाफ फतवा जारी, हुक्का-पानी बंद कर दफनाने पर भी लगाई पाबंदी
By स्वाति सिंह | Published: July 17, 2018 10:07 AM2018-07-17T10:07:56+5:302018-07-17T10:07:56+5:30
निदा यूपी के बरेली जिले की निवासी है। उनके खिलाफ जारी फतवे में कहा गया है कि निदा अल्लाह, खुदा के बनाए इस्लामिक कानून का विरोध कर रही हैं।
लखनऊ, 17 जुलाई: उत्तर प्रदेश में तीन तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली आला हजरत खानदान की बहू निदा खान के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। निदा यूपी के बरेली जिले की निवासी है। उनके खिलाफ जारी फतवे में कहा गया है कि निदा अल्लाह, खुदा के बनाए इस्लामिक कानून का विरोध कर रही हैं। इसके लिए उनका 'हुक्का-पानी' बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही फतवे में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति निदा की मदद करता है या उनसे मिलने-जुलने की कोशिश करता है तो उसे भी इस्लाम से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।
Nida Khan(triple talaq victim) has been ostracized from Islam because she has been regularly speaking against the religion and its practices. A fatwa has been issued against her: Khurshid Alam,Imam, Bareilly Jama Masjid pic.twitter.com/tx8JykhErr
— ANI UP (@ANINewsUP) July 16, 2018
यही नहीं फतवे में यह भी कहा गया है कि अगर निदा बीमार पड़ती है तो उन्हें को दवा भी नहीं दे सकता। निदा की मौत के बाद उनके जनाजे पर नमाज पढ़ने और निदा के मरने पर उसे कब्रिस्तान में दफनाने पर भी रोक लगा दिया गया है। इस बात की जानकारी शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने दरगाह आला हजरत पर प्रेस कांफ्रेंस कर के दी।
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इस मामले पर पलटवार करते हुए निदा खान ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। निदा ने कहा 'इस प्रकार का फतवा जारी करने वाले लोग पकिस्तान चले जाएं। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। यहां दो कानून नहीं चलेंगे। निदा ने आगे कहा किसी का भी इस्लाम से खारिज करने की हैसियत किसी के पास नहीं है। गुनहगार और बेगुनाह का फैसला केवल अल्लाह ही कर सकता है।
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बता दें कि उत्तर प्रदेश की निवासी निदा का निकाह 16 जुलाई 2015 को आला हजरत खानदान के उस्मान रजा खां उर्फ अंजुम मियां के बेटे शीरान रजा खां से हुआ था। लेकिन निकाह के 7 महीने बाद ही 5 फरवरी 2016 को उनके पति ने तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। जिसके बाद निदा कोर्ट पहुंची।
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