उत्तर प्रदेश चुनाव आयोगः 20 राजनीतिक दलों की मान्यता होगी रद्द?, कमीशन पर डोनेशन लेने का धंधा, टैक्स छूट पाने के लिए फर्जीवाड़ा

By राजेंद्र कुमार | Updated: August 7, 2025 18:16 IST2025-08-07T18:15:22+5:302025-08-07T18:16:18+5:30

Uttar Pradesh Election Commission: राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि आयकर विभाग का पत्र मिलते ही इन 20 राजनीतिक दलों की मान्यता को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि यह राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ना ले सके. 

Uttar Pradesh Election Commission recognition 20 political parties cancelled Business donations commission fraud get tax exemption | उत्तर प्रदेश चुनाव आयोगः 20 राजनीतिक दलों की मान्यता होगी रद्द?, कमीशन पर डोनेशन लेने का धंधा, टैक्स छूट पाने के लिए फर्जीवाड़ा

सांकेतिक फोटो

Highlightsअधिवक्ताओं, बिचौलियों आदि के 150 से अधिक ठिकानों पर मारकर इस फर्जीवाड़े के दस्तावेज़ जुटाए गए.दस्तावेजों की जांच से यह पता चला कि वाराणसी में चार्टर्ड अकाउंटेंट इस धोखाधड़ी में संलिप्त हैं. अधिकारियों को कमीशन पर डोनेशन लेने संबंधी आयकर रिटर्न जमा करने के सुराग हाथ लगे.

लखनऊः  उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग जल्दी ही 20 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की मान्यता को रद्द करेगा. इन राजनीतिक दलों ने टैक्स छूट पाने के लिए फर्जीवाड़ा किया है. आयकर विभाग की जांच में इन राजनीतिक दलों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. पता चला है कि उक्त राजनीतिक दल कमीशन पर डोनेशन ले रहे थे. इसके पुख्ता सबूत जुटाने के बाद आयकर चुनाव आयोग के इन दलों के खिलाफ कार्रवाई करने को पत्र लिख रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि आयकर विभाग का पत्र मिलते ही इन 20 राजनीतिक दलों की मान्यता को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि यह राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ना ले सके. 

ऐसे किया जाता था फर्जीवाड़ा

आयकर विभाग के अधिकारियों के मिली जानकारी के अनुसार, विभाग को उत्तर प्रदेश सहित देश के कई अन्य राज्यों में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा कमीशन पर डोनेशन लेने की शिकायते मिली थी. जिसका संज्ञान लेते हुए  बीती 14 जुलाई को देश भर में चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ताओं, बिचौलियों आदि के 150 से अधिक ठिकानों पर मारकर इस फर्जीवाड़े के दस्तावेज़ जुटाए गए.

इस दस्तावेजों की जांच से यह पता चला कि वाराणसी में चार्टर्ड अकाउंटेंट इस धोखाधड़ी में संलिप्त हैं. इसके बाद इन दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर रेड की गई. इस छापेमारी में अधिकारियों को कमीशन पर डोनेशन लेने संबंधी आयकर रिटर्न जमा करने के सुराग हाथ लगे.

जांच से यह भी पता चला कि तमाम राजनीतिक दलों के कोरोना महामारी के बाद कमीशन पर डोनेशन लेने के मामलों में इजाफ़ा हुआ. इस जानकारी के आधार पर आयकर अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के नाम पर आयकर रिटर्न में फर्जीवाड़ा करने वाले 59 लोगों को नोटिस जारी किया.

इसके अलावा उन 20 राजनीतिक दलों की लिस्ट तैयार की जिन्होने कमीशन पर डोनेशन लिया था. आयकर अधिकारियों के अनुसार, इन राजनीतिक दलों ने आयकर रिटर्न जमा करने के दौरान टैक्स में छूट पाने के लिए फर्जीवाड़ा किया है. ये सभी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, जिनमें से तमाम एक कमरे के कार्यालय से संचालित होते हैं.

टैक्स में छूट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और अधिवक्ता इन दलों को दान (डोनेशन) देने का फर्जीवाड़ा करते हैं, जबकि इन दलों द्वारा दान की रकम का एक हिस्सा बतौर कमीशन लेकर वापस कर दिया जाता है. अब इन सभी दलों को नोटिस भेजी गई. इन राजनीतिक दलों ने कमीशन के नाम पर डोनेशन में कुल कितनी रकम की है? इस सवाल का जवाब आयकर अधिकारी देने से बच रहे हैं.

आयोग करेगा कार्रवाई

फिलहाल राजनीति दलों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही आयकर विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को इस फर्जीवाड़े की जानकारी देने का फैसला किया ताकि इस फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाया जा सके. इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक आयकर विभाग से इस संबंध में उनके पास कोई सूचना नहीं आयी है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग पहले ही राज्य में 119 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की निष्क्रियता को लेकर उन्हे कारण बताओ नोटिस भेज चुका है.

यह 119 राजनीतिक दल बीते छह वर्षों से कोई भी चुनाव नहीं लड़े हैं, इस कारण से उन्हे नोटिस भेज कर जवाब मांगा गया है. अब रही बात कमीशान पर डोनेशन लेने वाले उन 20 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की तो इन दलों के बारे में जैसे ही आयकर विभाग का पत्र आयोग को प्राप्त होगा इन राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की जाएगी. 

Web Title: Uttar Pradesh Election Commission recognition 20 political parties cancelled Business donations commission fraud get tax exemption

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