लाइव न्यूज़ :

UP Lift and Escalators Bill 2024: लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य, लोक आयुक्‍त और उप लोक आयुक्‍त का कार्यकाल 8 वर्ष नहीं 5 साल, जानिए क्या है प्रावधान

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 10, 2024 4:20 PM

UP Lift and Escalators Bill 2024: मुख्‍य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने विधेयकों के मसौदे की खामियां गिनाते हुए प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गिर गए।

Open in App
ठळक मुद्देअध्यक्ष सतीश महाना ने दोनों विधेयकों के पारित किये जाने की घोषणा की। धीरेन्द्र सिंह और पंकज सिंह ने यह मांग की थी कि लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए कानून बनाया जाए।हादसा होने पर तत्काल सूचना देने और बीमा तथा मुआवजा का भी प्रावधान किया गया है।

UP Lift and Escalators Bill 2024: उत्तर प्रदेश विधानसभा में शनिवार को ‘उप्र लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024’ और ‘उप्र लोक आयुक्‍त तथा उप लोक आयुक्‍त (संशोधन) विधेयक, 2024’ पारित हो गया। इसमें कहा गया है कि अब लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। दूसरे विधेयक में लोक आयुक्‍त और उप लोक आयुक्‍त का कार्यकाल आठ वर्ष से घटाकर पांच वर्ष का प्रावधान किया गया है। उप्र सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने उप्र लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 और वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्‍ना ने उप्र लोक आयुक्‍त तथा उप लोक आयुक्‍त (संशोधन) विधेयक का प्रस्ताव सदन में रखा जिसके समर्थन में बहुमत होने से अध्यक्ष सतीश महाना ने दोनों विधेयकों के पारित किये जाने की घोषणा की। इसके पहले राज्‍य के मुख्‍य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने दोनों विधेयकों के मसौदे की खामियां गिनाते हुए इसे प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा लेकिन दोनों प्रस्ताव गिर गये।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्‍ना ने उप्र लोक आयुक्‍त तथा उप लोक आयुक्‍त (संशोधन) विधेयक के बारे में बताया कि इसमें लोक आयुक्‍त और उप लोक आयुक्‍त का कार्यकाल आठ वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया है और अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गयी है। हालांकि सपा सदस्य डॉ. आर.के. वर्मा अधिकतम आयु 60 वर्ष किये जाने पर जोर दे रहे थे।

उप्र लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 विधेयक के बारे में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि नोएडा में एक घटना के बाद विधायक धीरेन्द्र सिंह और पंकज सिंह ने यह मांग की थी कि लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए कानून बनाया जाए। सदस्यों को बधाई देते हुए शर्मा ने कहा कि विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक रूप से लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसमें हादसा होने पर तत्काल सूचना देने और बीमा तथा मुआवजा का भी प्रावधान किया गया है।

विधेयक के कानून बनने के बाद लिफ्ट और एस्केलेटर बिना ऊर्जा विभाग की मंजूरी प्राप्त किये नहीं लगाया जा सकेंगे। लिफ्ट और एस्केलेटर बनाने और इसे स्थापित करने वाली तथा रखरखाव करने वाली एजेंसियों के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। हर पांच साल में इसका नवीनीकरण कराना होगा।

हर साल इसकी जांच करानी होगी और इसके लिए 1500 रुपये शुल्क जमा करना पड़ेगा। मरम्मत नहीं कराने और मानक की अनदेखी करने पर भी संबंधित मालिक या संस्था पर जुर्माना लगाया जाएगा। शर्मा ने विधेयक को समय की मांग बताते हुए यह भी कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और हरियाणा आदि राज्यों में लिफ्ट लगाने के लिए अपना कानून है लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। उन्‍होंने कहा कि इसके लागू होने से न केवल हादसों पर अंकुश लगेगा बल्कि व्यवस्था भी मजबूत होगी।

भाजपा के सदस्य धीरेन्‍द्र सिंह ने विधेयक लाये जाने पर मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ और ऊर्जा मंत्री शर्मा के प्रति सदन में आभार ज्ञापित किया और कहा कि यह विधेयक मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि सपा के सदस्यों डॉ. आरके वर्मा, अमिताभ वाजपेयी और कमाल अख्‍तर ने इसके मसौदे की खामियां गिनाते हुए प्रवर समिति को सौंपे जाने की मांग की।

अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बीमा कौन देगा, मुआवजा कौन देगा और लिफ्ट से अब तक हुए हादसों का आंकड़ा नहीं दिया गया है। उनकी शिकायत थी कि यह जल्दबाजी में तैयार किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि नियमावली में सभी प्रावधान किए जाएंगे। दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया।

टॅग्स :Uttar Pradesh assemblyसमाजवादी पार्टीअखिलेश यादवयोगी आदित्यनाथनॉएडाNoida
Open in App

संबंधित खबरें

भारतBihar Lok Sabha Chunav: यूपी में जितने दंगाई थे, राम नाम सत्य हो गया और कब्र भेजे गए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा- अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान

भारतFact Check: "अबकी बार 400 से पार", नारे की रट लगाते हुए पागल हुआ शख्स, जानें वायरल वीडियो की हकीकत

कारोबारLok Sabha Election 2024: हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स की बल्ले-बल्ले, अब तक 400 करोड़ की कमाई

भारतBjp Mp Dinesh Sharma Interview: चाणक्य नहीं शरद पवार!, गलत उपाधि दी गई..., दिनेश शर्मा ने कहा-उद्धव ठाकरे को कांग्रेस का साथ महंगा पड़ेगा

भारतLok Sabha Elections 2024: "उन्होंने जैसे शिवसेना-एनसीपी को तोड़ा, वैसे वे पंजाबियों को भी तोड़ने के बारे में सोचते हैं", अरविंद केजरीवाल का पंजाब में भाजपा पर हमला

भारत अधिक खबरें

भारतMumbai News: मुंबई के पास मालगाड़ी के पांच डिब्बे पटरी से उतरे

भारतइंडियन आर्मी की मेजर राधिका सेन को मिलेगा यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार, जानिए उनके बारे में

भारतलोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी दो दिन कन्याकुमारी में करेंगे ध्यान

भारतरॉबर्ट्सगंज में ससुर के विवादित भाषण बने बहू की मुसीबत, अखिलेश ने यहां भाजपा के पूर्व सांसद पर खेला दांव, मुकाबला हुआ रोचक

भारतBihar Lok Sabha Chunav: 32 सीट पर पड़े वोट, 18 सीटों पर तो महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 10 फीसदी तक अधिक मतदान किया, देखें आंकड़े