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उप्र : अपहरण और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए चार दोषियों को सात-सात साल की कैद

By भाषा | Updated: September 15, 2021 21:45 IST

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मुजफ्फरनगर (उप्र), 15 सितंबर यहां की एक विशेष अदालत ने वर्ष-2009 में एक सीमेंट कारोबारी का अपहरण कर हत्या करने के मामले में उम्र कैद की सजा पाए चार आरोपियों को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई। इनमें एक महिला भी शामिल है।

विशेष न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने काजल, मंजीत खोकर,सुलेमान और नीरज मिश्रा को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल कैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह के मुताबिक चार दोषियों को कुछ साल पहले ही वर्ष 2009 में मुजफ्फरनगर के सीमेंट कारोबारी मदन गर्ग की फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम कैद की सजा सुनाई थी।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने चारों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की थी जिसके आधार पर अदालत ने अतिरिक्त सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि गर्ग की हत्या वर्ष 2009 में उत्तराखंड के रूड़की में की गई थी और उनका शव गंग नहर में फेंक दिया गया था। मृतक के भाई रघुराज गर्ग ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के करीब दो सप्ताह बाद मृतक का शव बरामद किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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