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उन्नाव मामला: दिल्ली की अदालत ने MLA कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अतिरिक्त आरोप जोड़ने से किया इनकार

By भाषा | Updated: August 22, 2019 00:24 IST

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दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव बलात्कार कांड में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ और आरोप जोड़ने की मांग वाली एक याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। सेंगर पर एक नाबालिग से 2017 में बलात्कार करने का आरोप है। पीड़िता की मां ने मांग की है कि आरोपी के खिलाफ 376 (2) (एफ) और (के) (भरोसे के पद पर आसीन किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार और महिला को काबू में करना) के तहत नये आरोप लगाए जाएं।

जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार के वकील द्वारा दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। पीड़िता का परिवार जिन आरोपों को जोड़ने की मांग कर रहा है, अगर वे जोड़े जाते तो दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा हो सकती है - जीवनपर्यंत जेल में रहने की सजा। वहीं सीबीआई ने इसका यह कह कर विरोध किया कि सेंगर के खिलाफ आरोप पहले से ही तय किए जा चुके हैं इसलिए नये प्रावधान लागू नहीं होंगे।

बंद कमरे में सुनवाई के दौरान अदालत ने बुधवार को एक और गवाह से पूछताछ की। यह राष्ट्रीय राजधानी में 16 अगस्त से मुकदमा शुरू होने के बाद छठे व्यक्ति से की गई पूछताछ थी। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इस मामले को लखनऊ की अदालत से यहां स्थानांतरित किया गया था। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को तय की है। 

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