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अनलॉक 4: मेट्रो हो सकती हैं बहाल, स्कूलों नहीं खुलेंगे राज्य सरकारों को अपना निर्णय लेने की होगी छूट

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: August 25, 2020 05:46 IST

अनलॉक 4 के दिशानिर्देश इस सप्ताह के आखिर तक जारी किए जा सकते हैं. अधिकारी ने बताया कि तत्काल स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएंगे लेकिन इस पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है कि विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को खुलने की अनुमति दी जाए या नहीं

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ठळक मुद्देअनलॉक 4 के दिशानिर्देश इस सप्ताह के आखिर तक जारी किए जा सकते हैं. अनलॉक 4 में स्कूलों और कॉलेजों के निकट भविष्य में खुलने की गुंजाइश नहीं है.

नई दिल्ली: एक सितंबर से शुरू हो रहे लॉकडाउन में छूट के चौथे चरण यानी अनलॉक 4 में सरकार द्वारा मेट्रो ट्रेन सेवाओं को परिचालन की अनुमति दिए जाने की संभावना है लेकिन स्कूलों और कॉलेजों के निकट भविष्य में खुलने की गुंजाइश नहीं है. अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी.

बार संचालकों को भी अपने काउंटर पर शराब बेचने की अनुमति दी जा सकती है. राज्यों में त्वरित परिवहन नेटवर्क के परिचालन की अनुमति के बारे में संबंधित राज्य सरकार वहां की महामारी की स्थिति के आधार पर निर्णय लेंगी. अनलॉक 4 के दिशानिर्देश इस सप्ताह के आखिर तक जारी किए जा सकते हैं.

अधिकारी ने बताया कि तत्काल स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएंगे लेकिन इस पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है कि विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को खुलने की अनुमति दी जाए या नहीं. अनलॉक 4 के दिशानिर्देशों में केंद्र सरकार केवल प्रतिबंधित गतिविधियों का जिक्र करेगी, बाकी बहाल हो सकते हैं.

अधिकारी के अनुसार राज्य सरकारें उन अतिरिक्त गतिविधियों पर अंतिम निर्णय ले सकती हैं जिन पर अनलॉक 4 के दौरान भी पाबंदी जारी रहे. फिलहाल मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, अन्य सभागार और ऐसे अन्य स्थान प्रतिबंधित गतिविधियों के अंतर्गत हैं.

अगले महीने सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य समागम पर पाबंदी बने रहने की संभावना है. 1 जून से लॉकडाउन में छूट की यानी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी.

सिनेमाघर भी नहीं खुलेंगे सिनेमाघरों को एक सितंबर से खुलने की अनुमति देने की संभावना करीब-करीब नहीं है. माना जा रहा है कि फिल्मकारों या सिनेमाघर मालिकों के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर चलने के नियम का अनुपालन करते हुए अपना कारोबारी काम करना वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक नहीं होगा.

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