नई दिल्ली: देश में जारी कोरोना संकट के बीच 1 अगस्त से अनलॉक3 (Unlock3) शुरू हो रहा है। ऐसे में बुधवार को गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल बंद रखा जाएगा। साथ ही साथ सिनेमाघरों को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ-साथ नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है। वहीं, जिम और योगा को 5 अगस्त से खोलने अनुमति दी गई है। इसके साथ-साथ मेट्रो सेवाओं पर लगी रोक जारी रहेगी।
बता दें कि बीते मार्च महीने में कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था और उसी समय सिनेमाघरों, जिमों, स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। अब धीरे-धीरे अनलॉक के माध्यम से ढील दी जा रही है। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
जानें अनलॉक-3 में क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद
-गृह मंत्रालय ने ‘अनलॉक 3’ के दिशानिर्देश जारी किये, कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी -गृह मंत्रालय ने 'अनलॉक 3' के लिये जारी दिशा-निर्देशों में कहा कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।-कंटनेमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। -गृह मंत्रालय ने कहा कि पांच अगस्त से योग संस्थान और जिम खोलने की अनुमति, स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा मानक परिचालन प्रक्रियाएं। -अनलॉक 3’ के दिशानिर्देशों में गृह मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोहों की अनुमति।-सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार और सभागार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे । -वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति, अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी