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काले धन की जानकारी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम, टैक्स चोरी बताने पर मिलेंगे 50 लाख 

By पल्लवी कुमारी | Updated: June 1, 2018 17:12 IST

मंत्रालय के मुताबिक काला धन के बारे में सूचना देकर इनाम लेने का स्कीम का फायदा विदेशी नागरिक भी उठा सकते हैं। यहां मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि काला धन के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

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नई दिल्ली, 1 जून: बेनामी संपत्तियों का पर्दाफाश करने वालों को वित्त मंत्रालय ने एक करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ऐसी संपत्ति की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट को देनी होगी।

इस घोषणा के मुताबिक अगर कोई शख्स  बेनामी प्रहिबिशन यूनिट्स में जॉइंट या अडिशनल कमिश्नर के समक्ष किसी ऐसी संपत्ति के बारे में बताता है तो उसे यह इनाम मिलेगा। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को सरकार यानी वित मंत्रालय की ओर से एक करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। एक करोड़ की यह राशि बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के तहत दी जाएगी।

PM मोदी ने सिंगापुर से और मजबूत किए रिश्ते, दोनों के बीच हुए कई अहम समझौतोंइस राशि के अलावा सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के मामलों को भी बताने वालों के लिए 50 लाख रुपए का इनाम रखा है। वित मंत्रालय ने यह 1961 के आईटी एक्ट के तहत इनकम टैक्स इनफर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम शुरू की है। इसके अनुसार अगर कोई शख्स इनकम टैक्स चोरी के बारे में आयकर विभाग के जांच निदेशालय को सूचना देता है, तो उसे 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। वित मंत्रालय के मुताबिक काला धन के बारे में सूचना देकर इनाम लेने का स्कीम का फायदा विदेशी नागरिक भी उठा सकते हैं। यहां मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि काला धन के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। । बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के बारे में वित्त मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है। 

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