सड़क दुर्घटना के पीड़ित को न्याधिकरण ने 21.49 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा

By भाषा | Updated: December 17, 2020 17:16 IST2020-12-17T17:16:52+5:302020-12-17T17:16:52+5:30

Tribunal asked to pay compensation of Rs 21.49 lakh to road accident victim | सड़क दुर्घटना के पीड़ित को न्याधिकरण ने 21.49 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा

सड़क दुर्घटना के पीड़ित को न्याधिकरण ने 21.49 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा

ठाणे, 17 दिसंबर ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्याधिकरण (एमएसीटी) ने एक कुरियर कंपनी के कर्मचारी के परिवार को 21.49 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए कहा है। कर्मचारी की मौत जिले के भिवंडी में 2017 में एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी।

हाल में दिए अपने आदेश में एमएसीटी के सदस्य एम एम वलीमोहम्मद ने मोसिम अली हुसैन अली और इफ्को-तोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित अतुल शेंडे के परिवार को आवेदन के समय से अब तक सात फीसदी ब्याज दर से दो महीने के भीतर संयुक्त तौर पर मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

शेख की जीप ने शेंडे को कुचल दिया था।

प्राधिकरण में पीड़ित के परिवार के सदस्य (उनकी पत्नी और अभिभावकों) ने याचिका दायर की थी और बताया था कि पीड़ित घटना के समय एक बड़ी कुरियर कंपनी में काम करता था। पीड़ित के परिवार के सदस्य ठाणे के कलवा में रहते हैं।

पीड़ित के परिवार की ओर से दायर याचिका में बताया गया है कि 8 अगस्त, 2017 को शेंडे अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे तभी भिवंडी के नारपोली में एक जीप ने टक्कर मार दी। उन्हें गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मौत हो गई। परिवार ने मुआवजे की मांग की थी। हालांकि इस मांग का इंश्योरेंस कंपनी ने विरोध किया था।

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Web Title: Tribunal asked to pay compensation of Rs 21.49 lakh to road accident victim

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