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ITR, पेंशन से लेकर पैन-आधार लिंक तक 1 जुलाई से होंगे कई वित्तीय बदलाव, जानें आप पर कितना होगा असर

By अंजली चौहान | Updated: July 1, 2023 15:28 IST

आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई है और अब दोनों दस्तावेजों को जोड़ने के लिए 1000 का भुगतान करना होगा।

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ठळक मुद्दे1 जुलाई आने के साथ ही आपको अपने वित्तीय बदलावों को जरूर देखना चाहिएआधार-पैन लिंक की समय सीमा बढ़ा दी गई है उच्च पेंशन धारकों को लिए जुलाई में अभी भी मौका है

नई दिल्ली: आज जुलाई महीने की पहली तारीख है और जुलाई का महीना कई जरूरी समय सीमाएं और विकास को लेकर आता है। इस महीने की शुरुआत में हमें काफी ध्यान रखना होता है ताकि हमें इन बदलावों को बारे में सही समय पर पता चल सके।

इन बदलावों में सबसे पहले हमारे वित्तीय बदलाव को देखना जरूरी है जैसै आयकर रिटर्न (आईटीआर)। आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा करीब आ रही है, जिससे करदाताओं के लिए समय पर रिटर्न सुनिश्चित करने की तात्कालिकता की भावना पैदा हो रही है।

इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत उच्च पेंशन योगदान का चयन करने की समय सीमा भी एक महत्वपूर्ण विचार है। इसके अलावा, पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ने की समय सीमा पहले ही बीत चुकी है, जिसका अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

जैसे-जैसे जुलाई शुरू होता है, यहां इन समय-सीमाओं के बारे में विवरण दिया गया है क्योंकि आपके पैसे से संबंधित निर्णयों को ट्रैक पर रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। 

1- आईटीआर की आखिरी तारीख: वित्तीय वर्ष 2022-23 या मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई 2023 को समाप्त हो रही है। ऐसे में 31 जुलाई से पहले पहले आप इस काम को कर डालें। ऐसा न करने पर 5,000 तक विलंब शुल्क देना पड़ सकता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि आयकर नियमों के अनुसार, यदि आप नियत तिथि तक आयकर दाखिल करने से चूक जाते हैं, लेकिन अंतिम तिथि यानी 31 दिसंबर 2023 तक, यदि आपकी आय 5 लाख से अधिक है, तो उस स्थिति में आपको 5000 तक विलंब शुल्क देना होगा। मगर आपकी वार्षीय आय पांच लाख से कम है तो आपको 1000 का विलंब शुल्क देना होगा।

2- पैन-आधार लिंक: वैसे तो आधार-पैन लिंक कराने की समय सीमा 30 जून थी जो कि समाप्त हो गई है लेकिन जिनका आधार और पैन कार्ज लिंक अभी भी नहीं हुआ है वो अपना संबंधित आईटीआर दाखिल कर सकेंगे। हालांकि, आयकर विभाग उनके रिटर्न की प्रक्रिया तब तक नहीं करेगा जब तक वे अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ देते। जो लोग अपने आधार और पैन को जोड़ने में विफल रहे, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है और इसलिए उन्हें 1,000 का जुर्माना देकर अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा।

3- ईपीएफओ उच्च पेंशन: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा 26 जून से बढ़ाकर 11 जुलाई, 2023 कर दी है। ऐसे में ईपीएफओ और ईपीएस सदस्य जो 1 सितंबर 2014 से पहले शामिल हुए थे और उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने से चूक गए थे। जुलाई 2023 में दी गई समय सीमा तक उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का एक और मौका। जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और उच्च पेंशन विकल्प के लिए साइन अप किया था, उन्हें जानकारी को मान्य करना होगा।

4- लघु ​​बचत ब्याज दर: केंद्र सरकार ने जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही के लिए चुनिंदा लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 70 बीपीएस तक की बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर ब्याज दर में 70 आधार अंक (बीपीएस) की बढ़ोतरी की गई है, जो इस संशोधन में किसी भी साधन के लिए सबसे अधिक है। 1 और 2 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, 5 साल की आवर्ती जमा जैसी योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है।

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