लाइव न्यूज़ :

उपराज्यपाल का उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं:दिल्ली सरकार

By भाषा | Updated: August 24, 2021 19:26 IST

Open in App

दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि उपराज्यपाल के पास राज्य द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कथित ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के गठन पर आपत्ति जताने का कोई कारण या कानूनी औचित्य नहीं है। सरकार ने कहा कि एचपीसी के संविधान में हस्तक्षेप करने को लेकर उपराज्यपाल द्वारा आठ जून की अपनी नोटिंग में बताए गए कारण ''गलत'' हैं और अनुच्छेद 239एए (4) के तहत दी गई शक्ति के प्रयोग के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुरूप नहीं है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष दायर एक हलफनामे में सरकार ने कहा, ''इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी (दिल्ली सरकार) के एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन के निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी माना जाना चाहिए।'' अदालत रीति सिंह वर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने मई में महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने 34 वर्षीय पति को खो दिया था। याचिका में दिल्ली सरकार को एचपीसी को संचालित करने, उनके मामले को समिति को सौंपने और उसकी सिफारिशों के अनुसार मुआवजा देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। महिला ने कहा कि उसके पति को 10 मई को कोविड-19 के इलाज के लिए यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 14 मई को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और मामले को 21 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे महामारी की दूसरी लहर के दौरान व्यक्तियों की मौत के मामलों की जांच करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एचपीसी के गठन के बारे में पता चला। हालांकि, उपराज्यपाल द्वारा समिति के गठन को स्थगित रखा गया है। याचिका के जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि 27 मई को एचपीसी का गठन किया गया था, लेकिन इसके गठन के आदेश को 31 मई को स्थगित किया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

बॉलीवुड चुस्कीDhurandhar Release Row: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBFC से सर्टिफिकेशन से पहले शहीद मेजर मोहित शर्मा के परिवार की चिंताओं पर विचार करने को कहा

भारतपति क्रूरता साबित करने में नाकाम और दहेज उत्पीड़न आरोपों को ठीक से खारिज नहीं कर पाया, दिल्ली उच्च न्यायालय का अहम फैसला

बॉलीवुड चुस्कीसंजय कपूर संपत्तिः 30,000 करोड़ रुपये?, सारी संपत्ति पत्नी को देना ‘स्वस्थ परंपरा’, पत्नी प्रिया कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, करिश्मा कपूर के बच्चों ने पेंच फंसाया?

क्राइम अलर्टरिश्वत का पैसा शेयर बाजार में निवेश कर मुनाफा कमाया तो अपराध से अर्जित आय माना जाएगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा-धन शोधन अपराध

भारतसहकर्मी की पत्नी से ‘अवैध संबंध’, मोबाइल, सोने का लॉकेट और ड्रेस उपहार में क्यों दी?, पति की अनुपस्थिति में घर जाना, बीएसएफ अधिकारी की बर्खास्तगी बरकरार

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई