चंडीगढ़, एक जुलाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के खिलाफ एक भूखंड के पुन: आवंटन मामले में मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय ने यह रोक दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए लगाई । एक याचिका पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की तरफ से दायर की गयी थी जबकि दूसरी याचिका एजेएल की तरफ से दाखिल की गयी थी ।
पूर्व मुख्यमंत्री के अधिवक्ता अर्शदीप सिंह चीमा ने फोन पर इसकी जानकारी दी ।
चीमा ने कहा, ''मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है और सुनवाई की अगली तारीख 11 अगस्त निर्धारित की गयी है।''
हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हुड्डा ने मामले में सीबीआई अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सीबीआई अदालत ने 16 अप्रैल को मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ आरोप तय किए थे।
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