उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को तमिलनाडु में कोविड-19 नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये
By भाषा | Updated: March 22, 2021 22:20 IST2021-03-22T22:20:43+5:302021-03-22T22:20:43+5:30

उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को तमिलनाडु में कोविड-19 नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये
चेन्नई, 22 मार्च तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह छह अप्रैल को होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ रहे सभी राजनीतिक दलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की सलाह दे।
मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने यह निर्देश दिया।
पीठ ने हालांकि कोविड के मामलों में हाल में आई तेजी के मद्देनजर राजनीतिक संगठनों को चुनाव प्रचार से रोकने के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज कर दी।
न्यायाधीश मदुरै निवासी याचिकाकर्ता ए जलालुद्दीन की एक जनहित रिट याचिका का निपटारा कर रहे थे।
अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता और उम्मीदवार तथा उनके सहयोगी मास्क पहनें और अनिवार्य दूरी बनाए रखें। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को यह संदेश राजनीतिक दलों को भेजना है।
फरवरी में मामलों की संख्या में कमी आने के बाद राज्य में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़े हैं और सोमवार को संक्रमण के 1,385 नये मामले सामने आये। राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 8,619 है।
राज्य विधानसभा की 234 सीटों के लिए एक ही चरण में छह अप्रैल को चुनाव होना है।
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