चुनाव आयोग ने चुनावी प्रदेशों में राजनीतिक दलों के पंजीकरण की आपत्तियों के लिए समय-सीमा में छूट दी

By भाषा | Updated: March 2, 2021 20:44 IST2021-03-02T20:44:25+5:302021-03-02T20:44:25+5:30

The Election Commission relaxed the deadline for objections to the registration of political parties in electoral states | चुनाव आयोग ने चुनावी प्रदेशों में राजनीतिक दलों के पंजीकरण की आपत्तियों के लिए समय-सीमा में छूट दी

चुनाव आयोग ने चुनावी प्रदेशों में राजनीतिक दलों के पंजीकरण की आपत्तियों के लिए समय-सीमा में छूट दी

नयी दिल्ली, दो मार्च चुनाव आयोग (ईसी) ने मंगलवार को चार चुनावी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में नयी राजनीतिक पार्टियों के पंजीकरण के लिए नोटिस की अवधि 30 दिनों से घटाकर सात दिन करने की घोषणा की। आयोग ने कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है।

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पंजीकरण के लिए किसी राजनीतिक दल को अपने गठन की तारीख के 30 दिनों के भीतर आयोग को आवेदन देना होता है।

आवेदक को दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रस्तावित नाम का प्रकाशन करना होता है। प्रस्तावित पंजीकरण के संबंध में कोई आपत्ति होने पर नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर उसे प्रस्तुत करना होता है।

आयोग ने एक बयान में कहा, ‘‘यह आयोग के ध्यान में लाया गया है कि कोविड-19 के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर, पंजीकरण के लिए आवेदनों में विलंब हुआ जिससे राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण में देरी हुई...।’’

आयोग ने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद छूट दी गयी है और नोटिस की अवधि उन राजनीतिक दलों के लिए 30 दिन से घटाकर सात दिन कर दिया है जिन्होंने अपना नोटिस 26 फरवरी या उससे पहले प्रकाशित कराया है।

बयान के अनुसार असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लिए यह छूट 19 मार्च तक लागू रहेगी जबकि पश्चिम बंगाल के लिए यह सीमा सात अप्रैल को होगी।

चुनाव आयोग ने पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों के लिए भी इस तरह की छूट की घोषणा की थी।

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Web Title: The Election Commission relaxed the deadline for objections to the registration of political parties in electoral states

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