अदालत ने सोमनाथ भारती को सुनाई गई दो साल की सजा को बरकरार रखा

By भाषा | Updated: March 23, 2021 20:21 IST2021-03-23T20:21:55+5:302021-03-23T20:21:55+5:30

The court upheld the two-year sentence awarded to Somnath Bharti | अदालत ने सोमनाथ भारती को सुनाई गई दो साल की सजा को बरकरार रखा

अदालत ने सोमनाथ भारती को सुनाई गई दो साल की सजा को बरकरार रखा

नयी दिल्ली, 23 मार्च दिल्ली की एक अदालत ने आप विधायक सोमनाथ भारती को एम्स के सुरक्षा कर्मी पर हमला करने के लिए सुनाई गई दो साल की जेल की सजा को मंगलवार को बरकरार रखा। यह मामला 2016 का है।

एक वकील ने बताया कि आदेश सुनाने के बाद भारती को हिरासत में ले लिया गया।

एक मजिस्ट्रेट अदालत ने जनवरी में उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने भारती की अपील आंशिक रूप से खारिज कर दी और उन्हों भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा) करने, 149 (अवैध रूप से जमा होने) और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति रोकथाम अधिनियम की धारा तीन के तहत दोषी ठहराया।

बहरहाल, अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 353 (लोकसेवक को ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला करना) के तहत दोषसिद्धि को खारिज कर दिया।

जनवरी में, भारती को मामले में दोष ठहराए जाने और जेल की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के लिए जमानत दे गई थी।

अभियोजन के मुताबिक, नौ सितंबर 2016 को भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों और एक जेसीबी ऑपरेटर के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की एक दीवार को तोड़ दिया था।

यह मामला एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आर एस रावत की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

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Web Title: The court upheld the two-year sentence awarded to Somnath Bharti

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