राज्य के 111 स्थानीय निकायों में एक ही दिन चुनाव कराने के संबंध में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

By भाषा | Updated: December 10, 2021 19:51 IST2021-12-10T19:51:50+5:302021-12-10T19:51:50+5:30

The court reserved the decision regarding holding elections on the same day in 111 local bodies of the state. | राज्य के 111 स्थानीय निकायों में एक ही दिन चुनाव कराने के संबंध में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

राज्य के 111 स्थानीय निकायों में एक ही दिन चुनाव कराने के संबंध में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

कोलकाता, 10 दिसंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सभी स्थानीय निकायों में चुनाव एक ही दिन कराने संबंधी याचिका पर फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया।

इस संबंध में याचिका दायर करने वाले दो लोगों में से एक भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने अदालत से अनुरोध किया है कि अगर चुनाव एक दिन में नहीं कराए जा सकते हैं तो कम से कम वोटों की गिनती और परिणाम की घोषणा एक ही दिन में की जाए। पार्टी ने दावा किया है कि ऐसा नहीं होने पर एक जगह के परिणाम से दूसरे निकायों का चुनाव प्रभावित हो सकता है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत में दायर एक हलफनामे में कहा है कि ईवीएम की कमी के कारण वोटों की गिनती एक ही दिन में नहीं करायी जा सकती।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ ने बंगाल भाजपा और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त बात कही।

बाद में भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख प्रतापत बनर्जी ने अनुरोध किया कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों में वीवीपीएटी (पर्चियों) का मिलान करके चुनाव कराया जाए।

उन्होंने अनुरोध किया कि इस संबंध में तैयारियां पूरी होने तक कोलकाता निकाय के चुनाव स्थगित कर दिए जाएं।

लेकिन इसका विरोध करते हुए निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए वीवीपीएटी अनिवार्य प्रावधान नहीं है।

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Web Title: The court reserved the decision regarding holding elections on the same day in 111 local bodies of the state.

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