अदालत ने प. बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सभी अंतरिम आदेशें की अवधि बढ़ायी

By भाषा | Updated: August 13, 2021 20:21 IST2021-08-13T20:21:35+5:302021-08-13T20:21:35+5:30

The court p. Extension of all interim orders in Bengal, Andaman and Nicobar Islands | अदालत ने प. बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सभी अंतरिम आदेशें की अवधि बढ़ायी

अदालत ने प. बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सभी अंतरिम आदेशें की अवधि बढ़ायी

कोलकाता, 13 अगस्त कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अपने एवं अधीनस्थ न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों को लेकर सभी अंतरिम आदेशों की अवधि शुक्रवार को 15 सितंबर तक बढ़ा दी। अदालत ने यह फैसला कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लगाये गए प्रतिबंधों की अवधि अगस्त अंत तक बढ़ाने के राज्य की तृणमूल सरकार के निर्णय के मद्देनजर किया।

अदालत ने मौजूदा कोविड-19 स्थिति को देखते हुए इस मामले को स्वत: ही सुनवायी के लिए लिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय और अधिकरण सहित अधीनस्थ अदालतों के समक्ष बंगाल और दीप समूह दोनों में लंबित मामलों में अंतरिम आदेशों के विस्तार का आदेश दिया।

पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को 13 सितंबर को फिर से सुनवाई के लिए लिया जाएगा।

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Web Title: The court p. Extension of all interim orders in Bengal, Andaman and Nicobar Islands

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