दमकल एनओसी के मामले में अदालत ने गुजरात सरकार से नाराजगी जताई

By भाषा | Published: June 11, 2021 09:54 PM2021-06-11T21:54:04+5:302021-06-11T21:54:04+5:30

The court expressed displeasure with the Gujarat government in the matter of fire brigade NOC | दमकल एनओसी के मामले में अदालत ने गुजरात सरकार से नाराजगी जताई

दमकल एनओसी के मामले में अदालत ने गुजरात सरकार से नाराजगी जताई

अहमदाबाद, 11 जून गुजरात उच्च न्यायालय ने दमकल विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्रों और भवन उपयोग की अनुमति के विषय पर राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए शुक्रवार को कहा कि अवैध निर्माण की अनुमति देने और इन भवनों को दमकल के एनओसी के बिना संचालन की मंजूरी देने में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति भार्गव डी करिया की पीठ ने गुजरात सरकार और अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) को दमकल के अनापत्ति प्रमाणपत्रों और भवन उपयोग अनुमति के संबंध में नियमों का पालन नहीं होने के विषय पर ध्यान देने के लिए चार सप्ताह के अंदर ‘ठोस योजना’ प्रस्तुत करने को कहा।

पीठ ने शहरों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में एक जनहित याचिका समेत कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘‘बहुत हुआ। अब कार्रवाई का वक्त है। आपको समय-सारणी के साथ ठोस कार्ययोजना लानी होगी।

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Web Title: The court expressed displeasure with the Gujarat government in the matter of fire brigade NOC

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