अदालत ने केंद्र, पुलिस, व डीएमआरसी को युलु बाइक से संबंधित याचिका पर प्रतिवेदन के तौर पर विचार करने को कहा

By भाषा | Updated: November 8, 2021 16:57 IST2021-11-08T16:57:53+5:302021-11-08T16:57:53+5:30

The court asked the Centre, Police, and DMRC to consider the petition related to Yulu bikes as a representation. | अदालत ने केंद्र, पुलिस, व डीएमआरसी को युलु बाइक से संबंधित याचिका पर प्रतिवेदन के तौर पर विचार करने को कहा

अदालत ने केंद्र, पुलिस, व डीएमआरसी को युलु बाइक से संबंधित याचिका पर प्रतिवेदन के तौर पर विचार करने को कहा

नयी दिल्ली, आठ नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो स्टेशनों के बाहर मिलने वाली युलु बाइक के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए दायर याचिका को सोमवार को केंद्र, दिल्ली सरकार, पुलिस तथा दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को एक प्रतिवेदन के तौर पर विचार कर फैसला करने का निर्देश दिया।

युलु बाइक छोटी बैटरी से चलने वाली स्कूटी हैं जो कई मेट्रो स्टेशनों के बाहर उपलब्ध हैं और उन्हें एक मोबाइल ऐप के जरिए किराये पर लिया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका में उठाए गए मसलों पर संबंधित प्राधिकारी मौजूदा कानून और नीति के तहत जल्द से जल्द और व्यवहारिक तरीके से विचार करें।

याचिकाकर्ता डीपीएस राजेश ने कहा कि युलु बाइक के इस्तेमाल के संबंध में प्रभावी दिशा-निर्देशों की जरूरत है ताकि नाबालिगों और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि युलु बाइक को मोटर वाहन अधिनियम के तहत लाना चाहिए और प्रभावी दिशा-निर्देश के आने तक इसका उपयोग बंद करना चाहिए।

वकील दिशांक धवन के जरिए दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उचित नियम के नहीं होने की वजह से इन बाइकों का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसके चलाने वाले यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, गलत तरीके बाइक चलाते हैं और पुलिस के पास उन्हें रोकने की शक्ति नहीं है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: The court asked the Centre, Police, and DMRC to consider the petition related to Yulu bikes as a representation.

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे