सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सुझाव को केंद्र सरकार ने नकारा, कहा- फैसले पर दोबारा विचार करें

By भाषा | Published: July 20, 2018 10:39 AM2018-07-20T10:39:14+5:302018-07-20T10:39:14+5:30

केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की नियुक्ति करने के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है। बोस कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। 

The Central Government rejected the suggestion of the Supreme Court collegium, said - re-think the verdict | सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सुझाव को केंद्र सरकार ने नकारा, कहा- फैसले पर दोबारा विचार करें

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सुझाव को केंद्र सरकार ने नकारा, कहा- फैसले पर दोबारा विचार करें

नई दिल्ली, 20 जुलाई। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की नियुक्ति करने के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है। बोस कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। 

पांच महीने तक फाइल को लंबित रखने के बाद सरकार ने कॉलेजियम से अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया है कि बोस के पास मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कोई अनुभव नहीं है जिसके आधार पर वह इतने प्रमुख उच्च न्यायालय का यह पद संभाल सकें। 

बोस 2004 से एक न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि कॉलेजियम 59 वर्षीय न्यायाधीश बोस की जगह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए किसी और नाम पर विचार करें। 

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक साल से भी ज्यादा वक्त से कोई पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश नहीं है।सरकार ने हाल ही में वरीयता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का हवाला देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. एम जोसफ को उच्चतम न्यायालय में बतौर न्यायाधीश पदोन्नत करने पर अपनी असहमति जताई थी। 

Web Title: The Central Government rejected the suggestion of the Supreme Court collegium, said - re-think the verdict

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