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दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को उम्रकैद की सजा

By भाषा | Updated: October 1, 2021 22:17 IST

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बिजनौर, एक अक्टूबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर मे 13 वर्षीय नाबालिग बालिका से दुष्कर्म कर वीडियो बना लेने के आरोपी ट्यूशन टीचर को दोष सिद्ध होने पर शुक्रवार को स्थानीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक भालेन्द्र सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर 2017 को थाना किरतपुर पर तहरीर देकर गांव बसेड़ा निवासी ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक राम सिंह पर आरोप लगाया गया कि उसने पढ़ाई के लिए उसके पास आने वाली 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया था। आरोप है कि वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर अध्यापक बालिका से लगातार दुष्कर्म करता रहा।

पुलिस ने पोक्सो अधिनियम और भादंवि की प्रासंगिक धाराओं मे मामला दर्ज कर शिक्षक को गिरफ्तार किया। सिंह ने बताया कि आज इस वाद की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारुल जैन ने दोष सिद्ध होने पर राम सिंह को आजीवन कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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