कटक, एक मार्च ओड़िशा उच्च न्यायालय ने निलंबित आईएफएफ अधिकारी अभयकांत पाठक और उनके बेटे को सोमवार को जमानत दे दी।
पुलिस ने इन दोनों पिता एवं पुत्र पर भुवनेश्वर की एक यात्रा एजेंसी के साथ कथित रूप से 65 लाख रूपये का फर्जीवाड़ा करने को लेकर मामला दर्ज किया था।
न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने दोनों के जमानत आवेदन को स्वीकार किया । दोनों जेल में हैं।
उनके वकील पीतांबर आचार्य ने कहा, ‘‘ अदालत इस बात से संतुष्ट हो गयी कि पुलिस किसी निजी यात्रा संगठन के लिए रिकवरी एजेंट नहीं हो सकती और वह आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती।’’
यात्रा एजेंसी ने पिछले साल दो दिसंबर को खारावेला नगर थाने में शिकायत दर्ज करायी थी और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारी अभयकांत पाठक के बेटे आकाश पर 65 लाख का धोखा देने का आरोप लगाया था।
रिपोर्ट के अनुसार आकाश और उनके पिता ने एजेंसी के माध्यम से करीब 2.78 करोड़ रूपये में चार्टर्ड उड़ान, पंचसितारा होटल एंव एयर टिकट बुक कराये थे। उन्होंने 2.13 करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया था लेकिन 65,16,233 रूपये का बिल नहीं चुकाया।
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