अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को करेगा सुनवाई

By रुस्तम राणा | Updated: July 3, 2023 21:02 IST2023-07-03T21:01:14+5:302023-07-03T21:02:20+5:30

शीर्ष अदालत उन 20 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

Supreme Court to hear petitions challenging abrogation of Article 370 on 11 July | अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को करेगा सुनवाई

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को करेगा सुनवाई

Highlightsमुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगीसंविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं।

शीर्ष अदालत उन 20 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया था।

 इसके अलावा, केंद्र ने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभाजित करने का भी निर्णय लिया। याचिकाओं में दावा किया गया है कि निर्णय लेते समय संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

सुप्रीम कोर्ट आईएएस अधिकारी शाह फैसल की याचिका वापस लेने पर भी फैसला लेगा। पिछले साल सितंबर में, शाह फैसल ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की सूची से अपना नाम वापस लेने के अनुरोध के साथ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 

याचिका से उनका नाम वापस लेने का अनुरोध तब आया जब सरकार ने सेवा से उनका इस्तीफा वापस लेने के उनके आवेदन को स्वीकार करने का फैसला किया और उन्हें अप्रैल 2022 में एक आईएएस अधिकारी के रूप में बहाल कर दिया। 

धारा 370 का मुद्दा जम्मू-कश्मीर के लिए संवेदनशील है और हाल ही में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट से धारा 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने का आग्रह किया था।

उन्होंने कहा, ''हम सीजेआई का ध्यान उन याचिकाओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो सुप्रीम में लंबित हैं। पिछले चार वर्षों से अदालत और उन लोगों की दुर्दशा के प्रति भी, विशेष रूप से युवा जो बिना किसी मुकदमे के जम्मू-कश्मीर के भीतर और बाहर जेलों में हैं।

Web Title: Supreme Court to hear petitions challenging abrogation of Article 370 on 11 July

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे