केजरीवाल और एलजी सक्सेना को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक- राजनीतिक कलह से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत
By मनाली रस्तोगी | Published: July 17, 2023 03:31 PM2023-07-17T15:31:50+5:302023-07-17T15:32:45+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना को राजनीतिक कलह से ऊपर उठकर राष्ट्रीय राजधानी में शासन के गंभीर काम में उतरने की जरूरत है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना को राजनीतिक कलह से ऊपर उठकर राष्ट्रीय राजधानी में शासन के गंभीर काम में उतरने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को एक साथ बैठने और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अगले प्रमुख पर सर्वसम्मति से फैसला करने को कहा। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को करेगी।
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र के सेवा अध्यादेश को राज्य की चुनौती के साथ सोमवार को सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि मामला 17 जुलाई को आएगा। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
दिल्ली सरकार की याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को डीईआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के केंद्र के 21 जून के आदेश पर सवाल उठाते हुए उस अध्यादेश को भी चुनौती देने की मांग की गई है जो केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यादेश), 2023 की नई प्रख्यापित धारा 45डी के तहत दिल्ली सरकार के तहत आयोगों और निकायों में नियुक्तियां लेने की शक्ति देता है।
4 जुलाई के बाद शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई को पूरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट सोमवार को अध्यादेश पर रोक के अंतरिम आदेश पर विचार करने को राजी हो गया।
दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि अध्यादेश शीर्ष अदालत के 11 मई के फैसले के विपरीत है, जिसमें सेवाओं को राज्य सूची के विषयों के तहत रखा गया था, जिसके बाद केंद्र और उपराज्यपाल को अध्यादेश की वैधता का बचाव करते हुए एक व्यापक प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया। दिल्ली सरकार के साथ रहेंगे।
डीईआरसी मामले में दिल्ली सरकार की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछले हफ्ते अदालत को बताया कि केंद्र ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह अगली तारीख तक अपना जवाब दाखिल करे।