उच्चतम न्यायालय ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को किया खारिज

By भाषा | Published: May 5, 2021 12:32 PM2021-05-05T12:32:44+5:302021-05-05T12:32:44+5:30

Supreme Court rejects Maharashtra law to give reservation to Maratha community | उच्चतम न्यायालय ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को किया खारिज

उच्चतम न्यायालय ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को किया खारिज

नयी दिल्ली, पांच मई उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए बुधवार को इसे खारिज कर दिया।

न्यायालय ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर तय करने के 1992 के मंडल फैसले (इंदिरा साहनी फैसले) को वृहद पीठ के पास भेजने से भी इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के दौरान तैयार तीन बड़े मामलों पर सहमति जताई और कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण के लिए तय 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति या मामला पेश नहीं किया।

शीर्ष अदालत ने राज्य को असाधारण परिस्थितियों में आरक्षण के लिए तय 50 प्रतिशत की सीमा तोड़ने की अनुमति देने समेत विभिन्न मामलों पर पुनर्विचार के लिए बृहद पीठ को मंडल फैसला भेजने से सर्वसम्मति से इनकार कर दिया।

न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने राज्य में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठों के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा था।

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Web Title: Supreme Court rejects Maharashtra law to give reservation to Maratha community

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