लाइव न्यूज़ :

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: July 13, 2022 14:08 IST

यूपी सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए कोई भी देशव्यापी आदेश नहीं पारित नहीं कर सकता है।

Open in App
ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर देशव्यापी रोक लगाने संबंधी आदेश पारित करने से इनकार कियाकोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा कानून के शासन का पालन किया जाना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं हैलेकिन हम आदेश पारित करके कानून के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते हैं

दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से किया स्पष्ट इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वो बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए कोई भी देशव्यापी आदेश नहीं पारित नहीं कर सकता है।

इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई करेगी।

इसके साथ ही बेंच ने यह भी कहा, "सरकार द्वारा कानून के शासन का पालन किया जाना चाहिए, इस विषय में कोई विवाद नहीं है। लेकिन क्या हम ऐसे मामले में देशव्यापी आदेश पारित कर सकते हैं? अगर हम इस तरह के सर्वव्यापी आदेश पारित करते हैं, तो क्या हम प्राशासनिक अधिकारियों को नियमों और कानून के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेंगे।"

देश की सर्वोच्च अदालत ये आदेश विभिन्न मुस्लिम बॉडी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। जिसमें कोर्ट से मांग की गई थी कि वो उत्तर प्रदेश सरकार सहित मध्य प्रदेश और गुजरात सहित देश की अन्य राज्य सरकारों को निर्देश पारित करे कि हालिया हिंसा में शामिल कथित आरोपियों की अचल संपत्तियों को नहीं तोड़ा जाए।

इस मामले में कानपुर और प्रयागराज जिला प्रशासन की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और उत्तर प्रदेश सरकारी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे पेश हुए। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टउत्तर प्रदेश समाचारप्रयागराजकानपुरHarish Salve
Open in App

संबंधित खबरें

भारतUP: ट्रैफिक रूल्स तोड़ने में नोएडा पहले और लखनऊ दूसरे स्थान पर, राज्य में दस माह में 1.27 करोड़ लोगों का चालन, इनमें एक भी पुलिसवाला नहीं

भारतUP: बूथ पर बैठकर मंत्री और विधायक SIR का फार्म भरवाए, सीएम योगी ने दिए निर्देश, राज्य में 15.44 करोड़ मतदाता, पर अभी तक 60% से कम ने फार्म भरे गए

क्राइम अलर्टUttar Pradesh: अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 युवकों की मौत

भारतयूपी में निजी संस्थाएं संभालेंगी 7,560 सरकारी गोआश्रय स्थल, पीपीपी मॉडल पर 7,560  गोआश्रय स्थल चलाने की योजना तैयार

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई