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सुप्रीम कोर्ट ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका पर विचार करने से किया इनकार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 4, 2025 13:35 IST

तेरह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर संवैधानिक प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है।

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ठळक मुद्देविचार करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि राहत नीतिगत दायरे में आती है।आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।सोशल मीडिया मंच के लिए सख्त दंड लागू करने का भी अनुरोध किया गया है।

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सांविधिक प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील से कहा, ‘‘यह नीतिगत मामला है। आप संसद से कानून बनाने के लिए कहें।’’ पीठ ने कहा, ‘‘हम मौजूदा याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि राहत नीतिगत दायरे में आती है।’’

याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन करने की छूट प्रदान की। पीठ ने कहा कि अगर ऐसा कोई अभ्यावेदन किया जाता है, तो उस पर आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

‘जेप फांउंडेशन’ द्वारा दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय से केंद्र और अन्य को सोशल मीडिया मंच पर बच्चों की पहुंच को विनियमित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसी मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली की शुरुआत को अनिवार्य करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता मोहिनी प्रिया के माध्यम से दायर याचिका में बाल सुरक्षा नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले सोशल मीडिया मंच के लिए सख्त दंड लागू करने का भी अनुरोध किया गया है।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टChild Welfare Fundसोशल मीडिया
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