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ऑड-ईवन पर घिरी दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 'इस योजना से प्रदूषण कितना कम हुआ, डाटा पेश करें'

By विनीत कुमार | Updated: November 4, 2019 16:55 IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह शुक्रवार तक उस डाटा को पेश करे जिससे ये साबित हो कि ऑड ईवन से प्रदूषण कितना कम हुआ है।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा- ऑड ईवन से प्रदूषण कितना कम हुआ, डाटा पेश करेंसुप्रीम कोर्ट का दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी में पावर कट नहीं करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के ऑड-ईवन योजना को लेकर कई सवाल खड़े कर दिये हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सोमवार को आदेश दिया कि वह कोई डेटा या प्रूफ लेकर शुक्रवार को पेश हो जो ये दर्शाता हो कि दिल्ली में ऑड-ईवन से प्रदूषण कितना कम हुआ। 

साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पावर कट नहीं हो ताकि डीजल जेनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाए। कोर्ट ने प्रदूषण पर राज्यों को उच्च स्तरीय बैठक करने और इसकी रिपोर्ट 6 नवंबर तक देने को भी कहा है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने सुनवाई के दौरान कहा- 'कारें कम प्रदूषण करती हैं। आप (दिल्ली) इस ऑड-ईवन से क्या हासिल कर रहे हैं।'

जस्टिस अरुण मिश्रा ने साथ ही दिल्ली सरकार से कहा, 'ऑड-ईवन के पीछे क्या सोच है? डीजल गाड़ियों को बैन करने की बात हम समझ सकते हैं लेकिन ऑड-ईवन योजना के पीछे क्या मत है।'

टॅग्स :ओड इवन रूलसुप्रीम कोर्टअरविन्द केजरीवाल
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