वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के खिलाफ याचिका पर केंद्र और अन्य को उच्चतम न्यायालय का नोटिस
By भाषा | Updated: January 21, 2021 19:17 IST2021-01-21T19:17:37+5:302021-01-21T19:17:37+5:30

वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के खिलाफ याचिका पर केंद्र और अन्य को उच्चतम न्यायालय का नोटिस
नयी दिल्ली, 21 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने केंद्र, अमेजन प्राइम वीडियो और एक्सेल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से बृहस्पतिवार को उस याचिका पर जवाब देने को कहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ में इस शहर को ‘गुंडों का शहर’ दिखाकर इसकी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक छवि को पूरी तरह बिगाड़ दिया है।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका पर नोटिस जारी किये जिसमें आरोप लगाया गया है कि मिर्जापुर के नाम पर ‘शर्मनाक चीजें’ दिखाना शहर की समृद्ध संस्कृति का अपमान है।
याचिकाकर्ता और मिर्जापुर निवासी सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के ‘ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों’ के संरक्षण के लिए याचिका दाखिल की है।
याचिका के मुताबिक, ‘‘मिर्जापुर के समृद्ध सांस्कृतिक मूल्य हैं लेकिन 2018 में एक्सेल एंटरटेनमेंट ने नौ एपिसोड में मिर्जापुर नाम से एक वेब सीरीज जारी की जिसमें उन्होंने मिर्जापुर शहर को गुंडों और व्यभिचारियों का शहर दिखाया है।’’
याचिकाकर्ता के वकील ने डिजिटल सुनवाई में कहा कि याचिका अब बेकार हो गयी है क्योंकि वेब सीरीज का पहले ही प्रसारण हो चुका है।
हालांकि पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी कर रही है।
इस वेब सीरीज के दूसरे सीजन को पिछले साल रिलीज किया गया था।
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