सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ाई, पर अभी रहना होगा जेल में
By विनीत कुमार | Published: July 12, 2022 12:05 PM2022-07-12T12:05:32+5:302022-07-12T12:57:25+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सीतापुर केस में राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बरकरार रखा है। मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट अब 7 सितंबर को होगी।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में दी गई अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। इससे पहले पिछले हफ्ते इसे पांच दिनों के लिए दिया गया था। ये समयसीमा आज मंगलवार को खत्म हो रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही जुबैर की याचिका की सुनवाई 7 सितंबर तक टाल दी है। यूपी सरकार को भी कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की एक पीठ से कहा कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं।
इसके बाद, पीठ ने पत्रकार जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के वास्ते सात सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
Supreme Court extends interim bail granted to Alt News co-founder Mohammad Zubair till further orders. Court
— ANI (@ANI) July 12, 2022
lists Zubair's plea for a hearing on September 7. https://t.co/JeiEADDm58
हालांकि अंतरिम जमानत के बावजूद फिलहाल वे दिल्ली में दर्ज एक अन्य मामले में हिरासत में रहेंगे। इसके अलावा यूपी के लखीमपुर खीरी में भी उनके खिलाफ एक मामला दर्ज है। सोमवार को ही जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने के 2021 में दर्ज एक मामले में लखीमपुर खीरी की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
इसके अलावा दुश्मनी बढ़ाने के आरोप से जुड़े मामले में भी जमानत को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की सेशन कोर्ट में मंलवार को सुनवाई होनी थी। हालांकि, कोर्ट ने इसे 14 जुलाई तक के लिए टाल दिया। दिल्ली पुलिस के वकील ने मामले में बहस करने के लिए समय मांगा और अदालत से इस मामले को 14 जुलाई को सुनवाई का अनुरोध किया जिसे कोर्ट ने मान लिया। जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।