सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम की याचिका खारिज, SC ने उचित अदालत से जमानत लेने को कहा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 26, 2019 12:21 IST2019-08-26T12:21:14+5:302019-08-26T12:21:14+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबर की जमानत याचिका रद्द कर दी है। पूर्व वित्त मंत्री फिलहाल सीबीआई हिरासत में हैं। ईडी भी उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है।

Supreme Court dismisses appeal filed by Congress leader P Chidambaram against the Delhi High Court order which dismissed his anticipatory bail plea | सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम की याचिका खारिज, SC ने उचित अदालत से जमानत लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम की याचिका खारिज, SC ने उचित अदालत से जमानत लेने को कहा

Highlightsउच्च न्यायालय के फैसले को चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।शीर्ष कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व वित्त मंत्री उचित अदालत से नियमित जमानत लें।

सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज हो गई है। शीर्ष कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व वित्त मंत्री उचित अदालत से नियमित जमानत लें।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले, सीबीआई द्वारा दर्ज धन शोधन मामले और ईडी द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकार कर दी थी। 

उच्च न्यायालय के फैसले को चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सोमवार को अदालत में पी चिदंबरम ने कहा कि उच्च अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 23 अगस्त को दिए गए निर्देश के बावजूद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। 

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेता चिदंबरम की ओर से न्यायालय में इस मामले का जिक्र न्यायमूर्ति आर भानुमति की एक पीठ के समक्ष किया। 

उन्होंने कहा कि पिछले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि हिरासत संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी लेकिन इसे जिरह के लिए आज सूचीबद्ध नहीं किया गया है। 

पीठ ने सिब्बल से कहा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई से रजिस्ट्री को आवश्यक आदेश मिलने के बाद उनकी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी।

सिब्बल से पीठ ने कहा, ‘‘ रजिस्ट्री को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और हमें प्रधान न्यायाधीश से आदेश लेना होगा।’’

Web Title: Supreme Court dismisses appeal filed by Congress leader P Chidambaram against the Delhi High Court order which dismissed his anticipatory bail plea

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