राजनीतिक पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड वेबसाइट पर डालें और बताएं क्यों दिया टिकट

By पल्लवी कुमारी | Published: February 13, 2020 10:56 AM2020-02-13T10:56:28+5:302020-02-13T10:56:28+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राजनीतिक पार्टियां यह भी बताए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि वह क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को टिकट देती है।

Supreme Court directs political parties to upload on websites candidates criminal antecedents | राजनीतिक पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड वेबसाइट पर डालें और बताएं क्यों दिया टिकट

राजनीतिक पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड वेबसाइट पर डालें और बताएं क्यों दिया टिकट

Highlightsसुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस आदेश का  पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टियां इसका पालन नहीं करती है तो चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे।

सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को निर्देश जारी किया है कि उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड और ब्यौरा अपने वेबसाइट पर डालें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता के साथ पारदर्शिता के लिए ये बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश 13 फरवरी को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि सभी सियासी दलों को वेबसाइट पर यह भी बताना होगा कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार क्यों चुनें जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस आदेश का  पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ वेबसाइट पर ही नहीं बल्कि पार्टियां प्रत्याशियों के आपराधिक रेकॉर्ड को अखबारों, पत्रिका और हर सोशल साइट्स पर प्रकाशित करें। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्टियां यह भी बताए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि वह क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को टिकट देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टियां इसका पालन नहीं करती है तो चुनाव आयोग इस पर अवमानना याचिका दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बीते चार आम चुनाव से राजनीति में आपराधिकरण तेजी से बढ़ा है।

Web Title: Supreme Court directs political parties to upload on websites candidates criminal antecedents

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