ऑक्सीजन सप्लाई पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई केंद्र सरकार को झटका, जानें पूरा मामला

By विनीत कुमार | Updated: May 7, 2021 14:09 IST2021-05-07T14:06:36+5:302021-05-07T14:09:54+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का राज्य के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने का आदेश सही है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 5 मई को केंद्र को कर्नाटक के लिए ऑक्सीजन सप्लाई तत्काल बढ़ाने के आदेश दिए थे।

Supreme Court denies to interfare with karnataka high court order over oxygen supply | ऑक्सीजन सप्लाई पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई केंद्र सरकार को झटका, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को लगा झटका (फाइल फोटो)

Highlightsकर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरायासुप्रीम कोर्ट ने कहा- कर्नाटक के लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हाई कोर्ट का आदेश ठीक है कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र को राज्य के लिए ऑक्सीजन का आवंटन 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन करने को कहा था

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें केंद्र की ओर से राज्य के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने को कहा गया था। केंद्र सराकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीक कोर्ट पहुंची थी और तत्काल इस आदेश पर रोक लगाने की गुजारिश की थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए कहा, 'हम कर्नाटक के लोगों को इस तरह मुश्किल के समय में ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं।' कोर्ट ने साथ ही कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका को देखने के कोई आधार नहीं है।

'कर्नाटक को ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने का आदेश सही'

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह की पीठ ने कहा कि पांच मई का हाई कोर्ट का आदेश जांचा-परखा और शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए दिया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि अगर हर हाई कोर्ट ऑक्सीजन आवंटन करने के लिए आदेश पारित करने लगा तो इससे देश के आपूर्ति नेटवर्क के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। 

इससे पहले गुरुवार को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था हाई कोर्ट की ओर से कर्नाटक के लिए ऑक्सीजन का आवंटन 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन करने का निर्देश देने संबंधी आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा, '3.95 लाख केसों के साथ कर्नाटक ने 1700 टन ऑक्सीजन की मांग की है। ऐसे में 1100 मीट्रिक टन न्यूनतम जरूरत है।'

कर्नाटक पर कोरोना की मार

कोरोना की दूसरी लहर में कर्नाटक पर भी बड़ी मार पड़ी है। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से रोज तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे है। राज्य में गुरुवार को ही 49,058 नए केस सामने आए। साथ ही 328 लोगों की मौत हो गई।

इस बीच ऑक्सीजन का मसला भी बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट लगातार इसे लेकर सुनवाई कर रही है। कर्नाटक से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली को हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई कराने को कहा है।

कोर्ट ने दिल्ली के मामले में कहा, 'अगर हम 700 मीट्रिक टन कह रहे हैं तो ये दिल्ली में हर दिन के लिए है। हमारा ध्यान अन्य उठाए गए कदमों की ओर नहीं ले जाइए। हम साफ हैं कि हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिलना चाहिए।' 

 

Web Title: Supreme Court denies to interfare with karnataka high court order over oxygen supply

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