कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच विभिन्न दिल्ली और उससे सटे राज्यों की सीमा बंद होने और इससे आम लोगों को हो रही परेशानी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को एक हफ्ते के अंदर राज्यों में आवाजाही के लिए आम नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साथ ही केंद्र को इस संबंध में बैठक बुलाने को कहा है।
दरअसल, लॉकडाउन के बाद से ही दिल्ली-एनसीआर में आवागमन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बना हुआ है। यूपी और हरियाणा सरकार की अलग-अलग नीतियों के बीच हाल में दिल्ली ने भी अपने बॉर्डर बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद से लोगों की मुश्किलें और बढ़ी हैं।
बता दें कि इसी हफ्ते सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सप्ताह के लिए दिल्ली के बॉर्डर को बंद करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत केवल बेहद जरूरी सेवाओं को ही जारी पास के आधार पर दिल्ली की सीमा में आने की इजाजत दी गई है।
हालांकि, दिल्ली की ओर से सीमाओं को बंद करने का ये आदेश उस समय आया जब केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन में ढील देने के बाद हरियाणा सरकार ने गुड़गांव-दिल्ली बॉर्डर को खेलने के आदेश जारी कर दिए थे।
उत्तर प्रदेश में भी नोएडा और गाजियाबाद की सीमा दिल्ली से लगती है। नोएडा ने कोविड-19 की बढ़ती संख्या को देखते हुए अप्रैल में ही दिल्ली के साथ बॉर्डर सील कर दिया था। इसी हफ्ते नोएडा प्रशासन ने ये भी साफ किया कि अभी बॉर्डर बंद ही रहेंगे। नोएडा प्रशासन की ओर से कहा गया कि 42 प्रतिशत कोरोना के मामलों का जुड़ाव दिल्ली से है।