नेशनल हेराल्ड: राहुल-सोनिया को झटका, SC ने दी आयकर दस्तावेज के दोबारा जांच की मंजूरी
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: December 4, 2018 15:08 IST2018-12-04T15:08:06+5:302018-12-04T15:08:06+5:30
आय कर विभाग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि न्यायालय को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कर निर्धारण आदेश पर अमल करने से आयकर विभाग को नहीं रोका जाना चाहिए। उनका कहना था कि न्यायालय को मामले की सुनवाई करके उचित आदेश पारित करना चाहिए।

नेशनल हेराल्ड: राहुल-सोनिया को झटका, SC ने दी आयकर दस्तावेज के दोबारा जांच की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 दिसंबर) को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वित्त वर्ष 2011-12 के इनकम का मूल्यांकन फिर से शुरू करने के साथ कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा वह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की याचिकाओं के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दे रहा है। हालांकि उसके समक्ष मामला लंबित रहने तक आयकर विभाग को अपनी कार्यवाही पर लिया गया फैसला लागू करने से रोक दिया ।
न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसके साथ ही इस मामले को अगले साल आठ जनवरी को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया।
पीठ ने यह भी कहा है कि इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की याचिकाओं के गुणदोष पर वह कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है।
कर संबंधी यह मामला नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा है जिसमे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही चल रही है।
आय कर विभाग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि न्यायालय को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कर निर्धारण आदेश पर अमल करने से आयकर विभाग को नहीं रोका जाना चाहिए। उनका कहना था कि न्यायालय को मामले की सुनवाई करके उचित आदेश पारित करना चाहिए।
राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आस्कर फर्नाण्डीज ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 सितंबर के फैसले को चुनौती दे रखी है। उच्च न्यायालय ने वर्ष 2011-12 के कर निर्धारण को फिर से खोलने के आयकर विभाग के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थीं।
(भाषा इनपुट के साथ)