लाइव न्यूज़ :

मोटर वाहन ड्राइविंग स्कूलों के लिए राज्य नियम बनाने को अधिकृत नहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 27, 2024 17:18 IST

उत्तर प्रदेश मोटर ट्रेनिंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन और सात अन्य की ओर से दायर रिट याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की पीठ ने वर्ष 2023 में जारी राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। 

Open in App

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 की धारा 27 केंद्र सरकार को मोटर वाहन ड्राइविंग स्कूलों के नियमन के उद्देश्य से लाइसेंस देने और उसके नवीकरण के लिए अधिकृत करती है जबकि राज्य सरकार इस संबंध में नियम बनाने को अधिकृत नहीं है। उत्तर प्रदेश मोटर ट्रेनिंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन और सात अन्य की ओर से दायर रिट याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की पीठ ने वर्ष 2023 में जारी राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। 

पीठ ने शुक्रवार को दिए अपने आदेश में कहा, “इस अधिनियम की धारा 27 जोकि राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है और उन नियमों को बनाने से रोकती है जिन्हें बनाने के अधिकार केंद्र सरकार में निहित हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में विभिन्न उपबंध हमारे विचार से केंद्र सरकार के नियम बनाने के अधिकार की परिधि में आते हैं।” पीठ ने कहा, “स्थायी अधिवक्ता की यह दलील कि राज्य का सरकारी आदेश, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के पूरक हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता।” 

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने निजी मोटर वाहन ड्राइविंग स्कूलों और इनके संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करते हुए 2023 में एक आदेश जारी किया था जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि मोटर वाहन ड्राइविंग का प्रशिक्षण देने वाले स्कूलों या प्रतिष्ठानों को लाइसेंस देने या उनके नियमन के उद्देश्य से नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। 

इस निर्णय का स्वागत करते हुए यूपी मोटर ट्रेनिंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के एम बाजपेयी ने कहा, “हम आशा करते हैं कि आगे किसी भी तरह का निर्णय करते समय राज्य सरकार मोटर ड्राइविंग स्कूल के संचालकों के हितों का ध्यान रखेगी।” 

भाषा इनपुट

टॅग्स :Allahabad High CourtDriving Tips
Open in App

संबंधित खबरें

भारतमृत पति की संपत्ति से भरण-पोषण का दावा कर सकती विधवा पत्नी?, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा-अपने ससुर से भी दावा कर सकती

भारत'शादीशुदा पुरुष का वयस्क महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं'

भारतस्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत

भारत'संभल में नमाजियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें प्रशासन, इसमें कोई बाधा उत्पन्न करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो': इलाहाबाद हाईकोर्ट

भारतशंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर रोक

भारत अधिक खबरें

भारतवाराणसी का रोम-रोम हुआ रोमांचित, दर्शकों ने देखा कैसा था सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन, देखें Photos

भारतराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीः उत्तरार्द्ध में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष

भारतदिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में महसूस हुए भूकंप के झटके, अफगानिस्तान में आया भूकंप

भारतकेंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रीनविच मीन टाईम को महाकाल स्टेंडर्ड टाईम में बदलने पर दिया जोर

भारतदलित समुदाय के 22 फीसदी वोट पर जमीन अखिलेश की निगाह , 14 अप्रैल पर अंबेडकर जयंती पर गांव-गांव में करेगी कार्यक्रम