यूपी चुनाव 2022: Azam Khan को मिली बड़ी राहत, सपा नेता को मिली जमानत लेकिन...., जानें पूरा मामला
By आजाद खान | Published: March 9, 2022 07:08 AM2022-03-09T07:08:35+5:302022-03-09T17:00:36+5:30
Azam Khan Bail: आजम खान के साथ उनके बेटे बेटे अब्दुल्लाह आजम खान और पत्नी तजीन फातिमा भी जेल में थे, लेकिन उन्हें पहले ही रिहाई मिल गई थी।
Azam Khan Bail: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री को आधिकारिक लेटरहेड और मुहर के दुरुपयोग के मामले में जमानत दी है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने जमानत के लिए खान की याचिका को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, गौर करने वाली बात यह है कि खान अभी भी अन्य कुछ मामलों में जेल में ही रहेंगे। आजम खान की जमानत के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन गंभीर मामलों की वजह से उनकी जेल से रिहाई नहीं हो पा रही है।
अदालत में पक्ष और सरकारी वकीलों ने क्या कहा
अदालत के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि आजम खान काफी समय से जेल में हैं तथा उनके विरुद्ध लगाया गया आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा मामला राजनीति से प्रेरित है। वहीं, जमानत का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने दलील दी कि आजम खान के खिलाफ इस मामले की रिपोर्ट हजरतगंज थाने में एक फरवरी 2019 को वादी अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार के हस्तक्षेप के चलते उनकी प्राथमिकी देर से दर्ज की गई, जबकि घटना वर्ष 2014 से संबंधित है।
सुनवाई करते हुए अदालत ने क्या कहा
आपको बता दें कि वादी ने आजम खान पर सरकारी लेटर हेड एवं सरकारी मोहर का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और मौलाना कल्बे जव्वाद की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करने का आरोप लगाया था। लेकिन अदालत ने मामले की प्रकृति को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी है।
इस मामले में आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान और पत्नी तजीन फातिमा भी लंबे अरसे तक जेल में रहे हैं। फिलहाल वे दोनों अब जमानत पर बाहर हैं। यूपी में चल रहे चुनाव के चलते अब्दुल्लाह स्वार सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।