सोनिया गांधी के सचिव विन्सेंट जॉर्ज ने बंगले का 3.08 करोड़ रुपया किराया नहीं चुकाया, मोदी सरकार ने भेजा बेदखली का नोटिस

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: April 1, 2022 20:20 IST2022-04-01T20:08:33+5:302022-04-01T20:20:33+5:30

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कांग्रेस को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि सोनिया गांधी के सचिव विन्सेंट जॉर्ज ने चाणक्यपुरी के बंगला नंबर C-ll / 109 के किराये का 3.08 करोड़ रुपये नहीं चुकाया है। इसलिए वो इस बंगले को खाली कर दें।

Sonia Gandhi's secretary Vincent George did not pay Rs 3.08 crore rent for the bungalow, Modi government sent eviction notice | सोनिया गांधी के सचिव विन्सेंट जॉर्ज ने बंगले का 3.08 करोड़ रुपया किराया नहीं चुकाया, मोदी सरकार ने भेजा बेदखली का नोटिस

सोनिया गांधी के सचिव विन्सेंट जॉर्ज ने बंगले का 3.08 करोड़ रुपया किराया नहीं चुकाया, मोदी सरकार ने भेजा बेदखली का नोटिस

Highlightsदिल्ली स्थित चाणक्यपुरी के बंगला नंबर C-ll/109 में सोनिया गांधी के निजी सचिव विन्सेंट जॉर्ज रहते हैंचाणक्यपुरी के बंगला नंबर C-ll/109 का कुल बकाया किराया 3.08 करोड़ रुपये हैफरवरी में मोदी सरकार सोनिया गांधी के आधिकारिक निवास 10, जनपथ पर भी नोटिस भेजा था

दिल्ली: कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के सचिव विन्सेंट जॉर्ज को सरकार बंगला खाली करने के लिए मोदी सरकार ने नोटिस भेजा है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आने वाले संपदा निदेशालय (डीओई) ने कांग्रेस पार्टी को चाणक्यपुरी के बंगला नंबर C-ll/109 को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी किये गये दस्तावेज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह संपत्ति कांग्रेस पार्टी को दी गई थी, लेकिन इस संपत्ति का गैर-आधिकारिक उपयोग कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सचिव विन्सेंट जॉर्ज कर रहे हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया है कि 25 मार्च को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कांग्रेस को जारी नोटिस में लिखा है, "पत्र संख्या 7/259/94- द्वारा 26-06-2013 से आवंटन रद्द होने के बाद भी आप नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों पर कब्जा करना जारी रखे हुए हैं। जबकि मैं अधोहस्ताक्षरी नीचे निर्दिष्ट आधार पर घोषित कर रहा हूं कि आप अनुसूची में उल्लिखित सार्वजनिक परिसर के अनधिकृत कब्जे में हैं। इसलिए आपको उक्त परिसर से बेदखल कर दिया जाना चाहिए।"

नोटिस में आगे कहा गया है, "इसलिए सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 की धारा 3बी की उप-धारा (1) के मुताबिक मैं आपसे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 3 कार्य दिवसों के भीतर दोपहर 02:30 बजे कारण बताने का आग्रह करता हूं कि आपको संपत्ति से बेदखली का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। आप मंत्रालय के सामने व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से पेश हो सकते हैं, जो मामले से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम हो और सबूत के साथ रहे जाने के संदर्भ में तार्किक कारणों को पेश कर सके। यदि आप कारण बताने में विफल रहते हैं या फिर निर्धारित समय के भीतर आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो इस संबंध में एकतरफा फैसला लिया जाएगा।"

मालूम हो कि जिस संपत्ति पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है उस पर अब तक कुल बकाया राशि 3.08 करोड़ रुपये हैं, जिन्हें चुकाया जाना है। नई दिल्ली स्थित चाणक्यपुरी का बंगला नंबर C-ll/109, सोनिया गांधी के निजी सचिव विन्सेंट जॉर्ज द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसके किराये का भुगतान पिछली बार अगस्त 2013 में था।

जानकारी के अनुसार फरवरी में केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कार्यालय, सोनिया गांधी के आधिकारिक निवास 10, जनपथ और उनके सचिव विन्सेंट जॉर्ज के कब्जे वाले इस निवास सहित कुल तीन संपत्तियों पर लंबित किराए और उनके भुगतान के लिए एक नोटिस भेजा गया था। 

Web Title: Sonia Gandhi's secretary Vincent George did not pay Rs 3.08 crore rent for the bungalow, Modi government sent eviction notice

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