भारतीय नागरिक बनने से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के मामले में सोनिया गांधी को दिल्ली की अदालत से राहत

By रुस्तम राणा | Updated: September 11, 2025 16:48 IST2025-09-11T16:40:18+5:302025-09-11T16:48:43+5:30

सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में 1980 में शामिल किया गया था, जबकि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता मिलने में तीन साल लगे थे।

Sonia Gandhi Gets Relief By Delhi Court Over Inclusion In Voters' List Before Becoming Indian Citizen | भारतीय नागरिक बनने से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के मामले में सोनिया गांधी को दिल्ली की अदालत से राहत

भारतीय नागरिक बनने से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के मामले में सोनिया गांधी को दिल्ली की अदालत से राहत

नई दिल्ली: सोनिया गांधी को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनका नाम मतदाता सूची में 1980 में शामिल किया गया था, जबकि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता मिलने में तीन साल लगे थे।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने बुधवार को दलीलें सुनने और शिकायतकर्ता के वकील के समक्ष कुछ प्रश्न रखने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि 1980-81 में गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल करना अनियमित था, और कहा था कि उस समय वह भारतीय नागरिक नहीं थीं।

उन्होंने दलील दी कि "मतदाता के रूप में नामांकित होने की पहली शर्त" भारतीय नागरिकता होना और दूसरा निवास प्रमाण पत्र होना है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने तर्क दिया, "जनवरी 1980 में, वह भारत की नागरिक नहीं थीं। फिर उनका नाम मतदाता सूची में कैसे शामिल हो सकता है?"

नारंग ने आगे दलील दी कि गांधी का नाम 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था और 1983 में उनके भारतीय नागरिक बनने के बाद इसे फिर से जोड़ दिया गया था। बहस के दौरान, नारंग ने राकेश सिंह बनाम सोनिया गांधी मामले में 1985 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें माना गया था कि कांग्रेस नेता 30 अप्रैल, 1983 को भारतीय नागरिक बन गई थीं।

Web Title: Sonia Gandhi Gets Relief By Delhi Court Over Inclusion In Voters' List Before Becoming Indian Citizen

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