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2016 के आतंकी मामले में छह लोग दोषी करार, आईएसआईएस के मोड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 25, 2019 19:55 IST

दोषी पाए जाने वालों में मनसीद महमूद, स्वालीह मोहम्मद, राशिद अली, रामशाद, सफवान और मोइनुद्दीन शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश पी कृष्णकुमार ने हालांकि जसीम एन के को बरी कर दिया।

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ठळक मुद्देउन्हें गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है।आतंकवादी संगठन की सदस्यता और आतंकवादी संगठन को समर्थन से संबंधित अपराध शामिल हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक अदालत ने केरल और पड़ोसी राज्यों में हमले की साजिश रचने के लिए सोमवार को छह लोगों को दोषी पाया है।

दोषी पाए जाने वालों में मनसीद महमूद, स्वालीह मोहम्मद, राशिद अली, रामशाद, सफवान और मोइनुद्दीन शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश पी कृष्णकुमार ने हालांकि जसीम एन के को बरी कर दिया। उन्हें गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है, जिसमें आतंकवादी संगठन की सदस्यता और आतंकवादी संगठन को समर्थन से संबंधित अपराध शामिल हैं।

एनआईए ने अक्टूबर 2016 में कन्नूर जिले के कनकमाला में आईएसआईएस के मोड्यूल का उस समय भंडाफोड़ किया था, जब इसके सदस्य न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, नेताओं और विदेशी पर्यटकों सहित प्रमुख लोगों पर आतंकवादी हमलों की साजिश के लिए बैठक कर रहे थे।

मनसीद महमूद, स्वालीह मोहम्मद, राशिद अली, सफवान पी और जसीम एन के को कनकमामला से दो अक्टूबर, 2016 को गिरफ्तार किया गया था। अदालत में दोषियों को दी जाने वाली सजा पर बहस चल रही है। सजा पर चल रही बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि दोषियों को आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने कृत्य के लिए कोई पश्चाताप नहीं है। अभियोजन पक्ष की दलील का विरोध करते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि दोषियों के पास से कोई हथियार या गोला बारूद बरामद नहीं हुआ है, इसलिए सजा देने में अधिकतम उदारता दिखाई जानी चाहिए।

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