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नवी मुंबई में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद

By भाषा | Updated: October 26, 2021 19:39 IST

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ठाणे, 26 अक्टूबर नवी मुंबई के एक व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को दोषी करार देते हुए उसे सात साल जेल की सजा सुनाई गई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश एच एम पटवर्धन ने इस व्यक्ति को 14 साल की लड़की से दुष्कर्म के मामले में यौन अपराध से बाल संरक्षण कानून (पोक्सो) अधिनियम के तहत जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने शाहरुख महबूब शेख (24) पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय मुंडे ने बताया कि शेख ने 25 अगस्त, 2016 को पीड़िता का उस समय अपहरण कर लिया था जब वह अपनी दोस्त के घर जा रही थी और इसके बाद उसका दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अभिभावकों को इसके बारे में बताया जिसके बाद उन्होंने एपीएमसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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