प्रयागराज, नौ फरवरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक अहम फैसले में जीएसटी परिषद को प्रयागराज में जीएसटी अपीलीय अधिकरण और गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी और आगरा में इसकी पीठ स्थापित करने के लिए अपनी सिफारिश केंद्र को भेजने को कहा।
न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति डॉ वाईके श्रीवास्तव की पीठ ने उक्त निर्देश पारित करते हुए कहा, “इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए और सीजीएसटी की धारा 109 (6) के कानूनी आदेश को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि जीएसटी परिषद 14 मार्च, 2020 को हुई 39वीं बैठक के एजेंडा संख्या छह की अपनी सिफारिश आज से दो सप्ताह के भीतर केंद्र को भेजे।”
अदालत ने कहा, “इसके बाद केंद्र सरकार चार सप्ताह के भीतर सीजीएसटी कानून की धारा 109 की उप धारा (6) के नियमों के तहत अधिसूचना जारी कर प्रयागराज में जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ और गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी और आगरा में चार पीठों की स्थापना करे।”
अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को दिए निर्देश में कहा कि उत्तर प्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ और क्षेत्रीय पीठें, जहां तक संभव हो सके एक अप्रैल, 2021 से परिचालन में ला दी जाएं।
उक्त निर्देश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपीलीय अधिकरण नहीं होने से संवैधानिक अपील के लिए पीड़ित व्यक्तियों के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं और यह सीजीएसटी कानून/यूपी जीएसटी कानून के बनने के बाद से सतत रूप से जारी है।
उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद में जीएसटी अपीलीय अधिकरण के गठन के अनुरोध के साथ कई रिट याचिकाएं दायर की गई थीं जिनका उक्त निर्देशों के साथ निस्तारण कर दिया गया।
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