गुजरात के कानून मंत्री को SC से बड़ी राहत, हाईकोर्ट के निर्वाचन रद्द करने के फैसले पर लगी रोक
By निखिल वर्मा | Published: May 15, 2020 01:09 PM2020-05-15T13:09:22+5:302020-05-15T13:12:47+5:30
गुजरात में विजय रूपाणी की सरकार में चुडास्मा अभी शिक्षा , कानून एवं न्याय, विधायिका और संसदीय मामलों आदि विभागों के प्रभारी हैं।
गुजरात हाईकोर्ट से राज्य के कानून और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडास्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ढोलका विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द करने का आदेश दिया था। चुडास्मा ने ढोलका विधानसभा सीट से अपने निर्वाचन को अमान्य घोषित करने के हाईकोर्ट के फैसले को 13 मई को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मतगणना के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने डाक से मिले 429 मतों को ‘‘गैरकानूनी तरीके से अस्वीकार’’ किया जबकि इस चुनाव मे जीत का अंतर सिर्फ 327 मतों का ही था।
Supreme Court stays the Gujarat High Court order declaring the election of minister Bhupendrasinh Chudasama to Gujarat state assembly as void. pic.twitter.com/sKvg7w3SVe
— ANI (@ANI) May 15, 2020
कांग्रेस के प्रत्याशी अश्विन राठौर ने विधानसभा चुनाव में ढोलकिया सीट से भाजपा प्रत्याशी चूड़ास्मा की 327 मतों से जीत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। चुडास्मा ने उच्च न्यायालय का यह आदेश निरस्त करने का अनुरोध करते हुये इसे दोषपूर्ण बताया है।
उन्होंने अपील में दलील दी है कि वह इस तथ्य को समझने में विफल रहा कि उनके प्रतिद्वन्दी कांग्रेस के प्रत्याशी राठौड़ ने इन मुद्दों के समर्थन में कोई भी भरोसेमंद और ठोस साक्ष्य नहीं पेश किया। कानून मंत्री ने दलील दी है कि ऐसी स्थिति में राठौड़ विधानसभा की ढोलकिया निर्वाचन सीट पर हुये चुनाव में 14 दिसंबर, 2017 को निर्वाचित घोषित किये जाने के हकदार नहीं है।