SC ने खारिज की 10 साल की लड़की के गैंगरेप और हत्या के दोषी की पुनर्विचार याचिका, मौत की सजा बरकरार
By अभिषेक पाण्डेय | Published: November 7, 2019 11:34 AM2019-11-07T11:34:55+5:302019-11-07T11:40:27+5:30
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कोयम्बटूर में 2010 में हुई एक 10 साल की लड़की के गैंगरेप और हत्या के दोषी की मौत की सजा बरकरार रखी है
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक 10 साल की बच्ची की गैंगरेप और हत्या और उसके 7 साल के भाई की हत्या के दोषी मनोहरन की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए उसका मौत की सजा बरकरार रखी है।
जस्टिस आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच ने एक के मुकाबले दो के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी मनोहरन की मौत की सजा को बरकरार रखने वाले फैसले की समीक्षा का कोई आधार नहीं है।
जस्टिस नरीमन और जस्टिस सूर्यकांत ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जबकि जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि केवल सजा के बिंदु पर उनका विचार अलग है। पीठ ने कहा, 'बहुमत के फैसले के मद्देनजर पुनरीक्षण याचिका पूरी तरह खारिज की जाती है।'
इससे पहले इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आरएफ नरीमन, संजीव खन्ना और सूर्य कांत की तीन सदस्यीय पीठ ने मनोहरन को 2014 में ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा देने और फिर हाई कोर्ट द्वारा भी उसे बरकरार रखने को सही ठहराते हुए उसकी मौत की सजा के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने मनोहरन के कृत्य को दुर्लभ में से दुर्लभतम (रेयरेस्ट ऑफ रेयर) बताते हुए उसकी मौत की सजा बरकरार रखी थी।
Supreme Court dismisses a review petition of a convict who is on death row for raping and killing a 10-year-old girl and killing her minor brother in Coimbatore (Tamil Nadu) in 2010. pic.twitter.com/7qzdCdznlW
— ANI (@ANI) November 7, 2019
मनोहरन और उसके साथी ने की थी 10 साल की लड़की का गैंगरेप और हत्या
मनोहरन और उसके साथी मोहनकृष्णनन (बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था) ने 29 अक्टूबर 2010 को स्कूल जाते समय इस लड़की और उसके 7 साल के भाई को एक मंदिर के बाहर से उठा लिया था।
उन्होंने दोनों नाबालिग भाई-बहन के हाथ पैर बांध दिए थे और दोनों को जहर देकर मारने की कोशिश से पहले लड़की के साथ गैंगरैप किया था।
जब वे दोनों जहर से नहीं मरे तो दोषियों ने उनके हाथ-पैर बांधकर उन्हें नहर में फेंक दिया था, जहां वे दोनों डूब गए थे।
(PTI इनपुट्स के साथ)