उच्चतम न्यायालय ने उपचुनाव के आग्रह पर मणिपुर के भाजपा नेता से उच्च न्यायालय जाने को कहा

By भाषा | Updated: April 7, 2021 21:30 IST2021-04-07T21:30:19+5:302021-04-07T21:30:19+5:30

SC asks Manipur BJP leader to go to High Court on request of by-election | उच्चतम न्यायालय ने उपचुनाव के आग्रह पर मणिपुर के भाजपा नेता से उच्च न्यायालय जाने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने उपचुनाव के आग्रह पर मणिपुर के भाजपा नेता से उच्च न्यायालय जाने को कहा

नयी दिल्ली, सात अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर की वांगखेई विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए जाने का आग्रह करनेवाले एक भाजपा नेता से उच्च न्यायालय जाने को कहा।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने ओकराम हेनरी सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से बुधवार को कहा, ‘‘आप उच्च न्यायालय जाएं।’’

पीठ ने कहा, ‘‘देश में हर समस्या के लिए हम एकमात्र समाधान नहीं हैं।’’

रोहतगी ने मणिपुर उच्च न्यायालय जाने की छूट के साथ याचिका वापस ले ली।

उन्होंने कहा कि सिंह को विधायक के रूप में इस्तीफा दिए हुए छह महीने से अधिक हो गए हैं लेकिन निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव नहीं कराया है।

सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि वह मार्च 2017 में वांगखेई विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे, लेकिन विचारधारा आधारित कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए।

उन्होंने कहा कि पिछले साल 11 अगस्त को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया।

सिंह ने कहा कि पिछले साल 24 मार्च को उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया और छह महीने बाद वह नियम के अनुसार मंत्री पद पर नहीं रह सकते क्योंकि वह राज्य विधायिका के सदस्य नहीं हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग को संबंधित सीट पर चुनाव कराने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

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Web Title: SC asks Manipur BJP leader to go to High Court on request of by-election

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